हजारों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, 6 हफ्तों में मिलेगा भत्ते का लाभ!

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Employee HRA Allowance: अर्धसैनिक बलों के सभी रैंक के हजारों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अर्धसैनिक बलों के हित में फैसला सुनाते हुए कहा कि सभी रैंक के कर्मचारियों को आवास किराया भत्ता (एचआरए) मिलना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिए है कि इन कर्मचारियों को आवास किराया भत्ते का लाभ छह सप्ताह के भीतर देने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) और सीमा सुरक्षा बल (BSF) में सहायक कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट और सेकेंड-इन-कमांड रैंक वाले ग्रुप ए के अधिकारियों की याचिकाओं पर यह आदेश दिया है। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस सौरभ बनर्जी की पीठ ने कहा कि अर्धसैनिक बलों में आवास किराया भत्ता (एचआरए) अधिकारी स्तर से नीचे के कर्मियों (पीबीओरआर) तक ही सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि रैंक की परवाह किए बिना सभी को यह मिलना चाहिए।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)