नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। कर्मचारियों (Employees) के लिए बड़ी खबर है। केन्द्र की मोदी सरकार (Modi Government) जल्द ही श्रम कानूनों में बदलाव करने जा रही है। खबर है कि श्रम मंत्रालय (Ministry of Labour) अगले वित्त वर्ष में नया श्रम कानून (New Labour Laws) लाने की तैयारी में है, जिसके तहत किसी ने अगर 15 मिनट भी ज्यादा काम किया तो उसे ओवरटाइम ( Overtime) माना जाएगा और कंपनी को कर्मचारी को इसके लिए पेमेंट करना होगा।वही नए श्रम कानूनों (New Labour Laws) को लेकर पैदा हुई शंकाओं को दूर करने की भी कोशिश जारी है।
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वहीं पुराने नियमों में यह आधे घंटे की समय सीमा तय थी, लेकिन अब इसे घटाकर 15 मिनट किया जा सकता है। इस कानून को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। संभावना जताई जा रही है कि इस महीने के आखिरी तक सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर नियमों को लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। सरकार को उम्मीद है कि इन नए नियमों से श्रमिकों की हालत में ना सिर्फ सुधार होगा बल्कि कारोबारी गतिविधियों में भी तेजी आएगी और निवेश में भी बढ़ोत्तरी होगी।
इसके अलावा श्रम कानूनों (Labour Law) में बदलाव के तहत कंपनियों को कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (Salary) उनके सीटीसी (CTC) की तुलना में 50 फीसदी करनी होगी। इससे कर्मचारी को मिलने वाली ग्रेच्युटी (Gratuity) में बढ़ोतरी होगी और बोनस (Bonus), पेंशन (Pension) और पीएफ योगदान, एचआरए, ओवरटाइम आदि को वेतन से बाहर रखा जाएगा। एक अप्रैल से कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
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वही नए लेबर कानून में कंपनियों को पीएफ (PF) और ईएसआई (ESI) जैसी सुविधाएं देने के लिए बाध्य किया जाएगा। कोई कंपनी इस आधार पर बचाव नहीं कर पाएगी कि उसने कोई कर्मचारी कॉन्ट्रैक्टर या थर्ड पार्टी के जरिए काम पर लिया है। कॉन्ट्रैक्ट या थर्ड पार्टी के तहत काम करने वालों को पूरी सैलरी मिलने का भी प्रावधान लेबर लॉ में किया जा सकता है। यह जिम्मेदारी प्रमुख नियोक्ता कंपनी पर होगी।
इसके अलावा अगर कोई कर्मचारी सप्ताह में चार दिन में ही 48 घंटे काम कर लेता है यानी हर दिन उसे 12 घंटे काम करना होगा और तीन दिन उसे छुट्टी दी जा सकती है। यानी आपको हर दिन काम के घंटे की सीमा मौजूदा 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे करनी है।