नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। ई व्हीकल (E Vehicles) की बढ़ती डिमांड के बीच वाहन निर्माता कंपनिया सभी तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने लगे हैं लेकिन पिछले दिनों हुई इसमें आग लगने की घटनाओं को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है और अब सुरक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ई व्हीकल की बैटरी सेफ्टी के नियमों में बदलाव कर रहा है।
01 अक्टूबर से प्रभावशील होंगे नये नियम
ई व्हीकल में आग लगने की घटनाओं के बाद सड़क परिवहन मंत्रालय ने बैटरी सेफ्टी स्टैण्डर्ड में अतिरिक्त सुरक्षा प्रावधान को शामिल किया है। मंत्रालय इसे 01 अक्टूबर 2022 (Battery safety norms will change from October 01) से इसे प्रभावी करेगा, और उसके बाद सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल में इन स्टैण्डर्ड के हिसाब से ही बैटरी यूज की जाएगी। मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक 01 अक्टूबर से प्रभाव में आने वाले संशोधनों में बैटरी, ‘ऑन-बोर्ड चार्जर’, ‘बैटरी पैक’ का डिजाइन और इंटरनल सेल शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण थर्मल प्रोपेगेशन से संबंधित अतिरिक्त सुरक्षा नियम जोड़े गए हैं।