Retirement Age Hike : केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि का लाभ? सरकार ने दिया महत्वपूर्ण जवाब

Kashish Trivedi
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Employees Retirement Age, Central Employees Retirement Age : केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा लंबे समय से सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि की मांग की जा रही है। राज्य द्वारा भी समय-समय पर कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में वृद्धि की जाती रही है। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति आयु को 60 वर्ष निर्धारित किया गया है। 60 वर्ष की आयु में सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट का लाभ मिलता है।

इस बीच लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर देते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में बदलाव को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि केंद्र सरकार के समक्ष कर्मचारियों के रिटायरमेंट आयु में बदलाव का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है।

122 सरकारी अधिकारियों को अनिवार्य सेवा निवृत्ति दी गई

ऐसे में स्पष्ट हो रहा है कि फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट आयु में वृद्धि की संभावना नहीं है। उन्हें रिटायरमेंट आयु में वृद्धि के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। वही एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा की सेवा नियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत पिछले 3 सालों में 122 सरकारी अधिकारियों को अनिवार्य सेवा निवृत्ति दी गई है।

जानकारी देते उन्होंने बताया कि विभिन्न मंत्रालय विभाग के आधार नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई प्रॉपर्टी पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी उत्तर के अनुसार मौलिक नियम FR 56 (J) के समान प्रावधानों के प्रावधान सहित पिछले 3 वर्ष 2020-23 के दौरान कुल 122 अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जिसके बाद उन्हें अनिवार्य सेवा निवृत्ति दी गई है।

हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के रिटायरमेंट आयु में बदलाव की सिफारिश 

बता दे कि इससे पहले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के रिटायरमेंट आयु में बदलाव की सिफारिश की गई। संसदीय समिति ने सुप्रीम कोर्ट के और उच्च न्यायालय के कार्यकाल को मौजूदा सेवानिवृत्ति की आयु को आगे बढ़ाने के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली की सिफारिश की है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं जबकि 25 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट आयु 62 वर्ष है।

इससे पहले हाई कोर्ट के जजों के रिटायरमेंट आयु में वृद्धि की मांग की जा रही थी। वहीं अब संसदीय समिति द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जजों के रिटायरमेंट में वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया गया है। कानून और कार्मिक संबंधित स्थाई समिति न्यायिक प्रक्रिया और उनके सुधार पर अपनी रिपोर्ट पेश की। जिसमें कहा गया कि सार्वजनिक खजाने से वित्त पोषित निकायों यह संस्थानों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु के बादशाहों पर गए कार्यों में उनकी निष्पक्षता सुनिश्चित करने उनके कार्यों का पुनर्मूल्यांकन भी किया जा सकता है।

रिटायरमेंट आयु में वृद्धि का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं

वहीं लोकसभा में प्रश्न के जवाब में केंद्रीय मंत्री द्वारा स्पष्ट किया गया कि फिलहाल रिटायरमेंट आयु में वृद्धि का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ऐसी स्थिति में केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि का लाभ फिलहाल उन्हें नहीं मिलेगा।


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