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Tue, Dec 16, 2025

22 सितंबर से GST की दो दरें 5% और 18% होगी लागू, वित्तमंत्री ने कहा – ‘दूध, रोटी, पिज्जा पर नहीं लगेगा GST’

Written by:Rishabh Namdev
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GST काउंसिल की 56वीं बैठक पूरी हो चुकी है। दो दिन चलने वाली इस बैठक को एक ही दिन में समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही इस प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है और दो नई स्लैब्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। दरअसल, 22 सितंबर से दो नई स्लैब्स 5% और 18% लागू कर दी जाएंगी।
22 सितंबर से GST की दो दरें 5% और 18% होगी लागू, वित्तमंत्री ने कहा – ‘दूध, रोटी, पिज्जा पर नहीं लगेगा GST’

जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया है। 12% और 28% टैक्स स्लैब हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। अब मौजूदा स्ट्रक्चर को और आसान बनाने के लिए दो नई स्लैब्स जारी की गई हैं जिन्हें 22 सितंबर से लागू कर दिया जाएगा। इसकी जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। जानकारी दें कि अब 5% और 18% टैक्स स्लैब्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। इससे लगभग 175 से ज्यादा आइटम्स अब सस्ते हो जाएंगे।

हालांकि, इस दौरान कुछ आइटम्स पर जीएसटी बढ़ाया भी गया है। दरअसल, लग्ज़री आइटम्स पर अब 40% जीएसटी लगाया जाएगा। इससे पहले यह जानकारी सामने आई थी कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग दो दिन चलेगी, लेकिन इसे एक ही दिन में समाप्त कर दिया गया और आज 3 सितंबर को ही निर्णय सुना दिया गया।

इंश्योरेंस सेक्टर में भी बड़ी राहत मिलेगी: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंश्योरेंस सेक्टर में भी बड़ी राहत मिलेगी। अब जीएसटी के दो ही स्लैब होंगे जिन्हें 22 सितंबर से लागू कर दिया जाएगा। जानकारी दें कि अब इन दो नए स्लैब्स के चलते कपड़े और जूते सस्ते हो जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक अब ₹2500 तक के जूते और कपड़ों पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे आम जनों को राहत मिलेगी। इसके अलावा एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए भी जल्द रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। अब माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज तथा स्टार्टअप्स के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन में लगने वाला समय 30 दिन से घटाकर सिर्फ 3 दिन कर दिया गया है। साथ ही बैठक में इस बात को भी मंजूरी मिल गई है कि निर्यातकों को अब जीएसटी का ऑटोमेटिक रिफंड मिलेगा, जिससे उनका काम भी आसान हो जाएगा।

लगभग 175 आइटम्स पर जीएसटी में कटौती होगी

नई दरों के लागू हो जाने से लगभग 175 आइटम्स पर जीएसटी में कटौती होगी। इनमें फूड इंग्रीडिएंट्स, रेडी टू ईट आइटम्स, बादाम, स्नैक्स, जाम, घी, अचार, मक्खन, मुरब्बा, चटनी, ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और रेफ्रिजरेटर आदि चीजें शामिल हो सकती हैं। अब इन सभी पर एवरेज जीएसटी रेट घटकर 10% से नीचे आ गया है, जो फिलहाल लगभग 12% के आसपास है। वहीं बैठक में इस बात को लेकर भी प्रस्ताव रखा गया है कि ऑटोमेटिक रिटर्न फाइलिंग सिस्टम लाया जाए, जिससे जीएसटी से जुड़े नियमों का पालन करना और भी आसान हो सके। मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार 20 लाख रुपए से अधिक कीमत वाली लग्ज़री इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जीएसटी की दर अब 5% से बढ़कर 18% हो सकती है।