हाई कोर्ट ने कर्मचारियों को दी बड़ी राहत, 2 हफ्ते में होगा बकाए का भुगतान, राज्य सरकार को दिए ये आदेश

Pooja Khodani
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लखनऊ, डेस्क रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड एटीएल के कर्मचारियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है।हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को जल्द बकाए का भुगतान करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने इन कर्मचारियों तथा बैंकों के भुगतान के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है।इसका लाभ 650 कर्मचारियों को मिलेगा।

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दरअसल, 1981 में स्थापित यूपी के प्रतापगढ़ जनपद के कटरा मेदनीगंज में स्थित एटीएल आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड के कर्मचारियों ने कारखाना बंद होने और बकाया का भुगतान ना होने पर कई आंदोलन और धरना-प्रदर्शन दिए। इसके बाद 1999 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में वाद दायर किया था। इसके बाद हाई कोर्ट ने बकाया जमा करने के लिए जमीन बेचने को लेकर जिलाधिकारी को मूल्यांकन करने का आदेश दिया था।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार,  इसके बाद समिति ने जमीन का मूल्य छह सौ करोड़ रुपये तय किया।जमीन न बिकने पाए इसके लिए सांसद संगत लाल गुप्ता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सहमति ले ली और पूरे प्रकरण पर मंथन के बाद उद्याेगों के कायाकल्प के लिए सरकार 67.92 करोड़ के बकाया चुकाने की हामी भर दी।

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अब इसे उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण को दिया जाएगा और सरकार की तरफ से अब इन कर्मचारियों को बकाए का भुगतान किया जाएगा। इससे लगभग साढ़े 600 कर्मचारी इससे लाभ पाएंगे।हाई कोर्ट ने कर्मचारियों तथा बैंकों के भुगतान के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।


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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)

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