हाई कोर्ट ने कर्मचारियों को दी बड़ी राहत, ब्याज सहित कटौती राशि वापस करने के निर्देश, जानें पूरा मामला

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Employees News : उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिटायर कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नौकरी के दौरान अधिक भुगतान की वसूली को गलत बताया है, वही ब्याज सहित कटौती राशि वापस करने के निर्देश दिए है। हाई कोर्ट ने  यह फैसला जस्टिस पंकज भाटिया ने सुरेश चंद्र यादव, प्लाटून कमांडर, पीएससी तथा इंस्पेक्टर गोपाल सिंह की याचिकाओं पर सुनाया है।।

सुरेश चंद्र यादव, प्लाटून कमांडर, पीएससी तथा इंस्पेक्टर गोपाल सिंह ने  रिटायरमेंट के बाद उनके विरुद्ध पारित वसूली आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, दायर याचिका में कहा था कि रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी एवं पेंशन से पैसों की कटौती कर ली गई थी, क्योंकि सेवाकाल के दौरान उन्हें अधिक वेतन भुगतान किया गया था।सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम ने बताया कि विभागीय कार्रवाई संपादित किए बगैर याटचि से पैसों की कटौती की गई है, जो की भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300. ए का उल्लंघन है, इसे रद्द किया जाना चाहिए।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)