कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, HC ने दिया 3 सप्ताह का समय, रिपोर्ट होगा पेश, मिलेगा CPF का लाभ, सेवानिवृत्ति आयु में 2 वर्ष की वृद्धि संभव

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Employees CPF-Retirement Age Hike : कर्मचारियों को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। 3 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश देते हुए हाईकोर्ट ने शासन को निर्देश दिया है। या तो कर्मचारियों के लिए कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड लागू किया जाए या फिर उनके रिटायरमेंट आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किया जाए। हाईकोर्ट ने राज्य शासन को फटकार लगाते हुए कहा है कि मौजूदा नियम के तहत जो व्यवस्था की गई, उससे कर्मचारियों को भला नहीं हो सकता। ऐसे में या तो उन्हें सीपीएफ का लाभ दिया जाए या फिर उनके रिटायरमेंट आयु में 2 वर्ष की वृद्धि सुनिश्चित की जाए। लैंग्वेज और एग्रीकल्चर विभाग से हाईकोर्ट ने 3 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है।

सेवानिवृत्ति आयु पर हाईकोर्ट ने दी स्टे

दरअसल हिमाचल के हमीरपुर जिले के दियोटसिद्ध में स्थित बाबा बालक धाम मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु पर हाईकोर्ट ने स्टे दे दी है। दरअसल 58 साल की उम्र में मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे थे। साथ ही हाईकोर्ट ने स्टे देते हुए कहा है कि टू डिफरेंट यार्ड स्टिक कि नीति नहीं अपनाई जा सकती है। कर्मचारी की तरफ से जल्द लेते हुए वकील ने कहा कि नियम के तहत कर्मचारियों को लाभ नहीं दिया जा रहा है, इसलिए उसे राहत दी जाए।


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Kashish Trivedi

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