दरअसल, एयरलाइन्स कंपनी एयर इंडिया ने एक तरफ अपने कर्मचारियों, पायलटो और अन्य स्टॉफ की कोरोना काल में हुई वेतन कटौती को बहाल करने का फैसला किया है। वही दूसरी तरफ अपने स्टॉफ के क्वार्टर्स को खाली करने का नोटिस जारी किया है।नोटिस के जारी होते ही कर्मचारी संगठन मामले को हाईकोर्ट लेकर पहुंच गए।
Aviation industry कर्मचारी गिल्ड (AIEG), वायु निगम कर्मचारी संघ (ACEU) और अखिल भारतीय सेवा इंजीनियर्स एसोसिएशन (AISEA) ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायरकर निष्कासन नोटिस को रद्द करने की मांग की, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की बेंच ने एप्लाइज एसोसिएशन द्वारा दायर तीन याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए नोटिस को रद्द करने से इनकार कर दिया।
पेंशनरों के लिए गुड न्यूज, CM ने की बड़ी घोषणा, पेंशन में होगी 1000 की वृद्धि
लेकिन त्योहारों के मद्देनजर कर्मचारियों आगामी 24 सितंबर तक क्वार्टर्स में रहने की अनुमति दे दी। इसके बाद 25-26 सितंबर को उन्हें क्वार्टर्स खाली करने होंगे। इस दौरान एयरलाइन्स कंपनी द्वारा कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। एयरलाइन कंपनी ने भी अदालत को आश्वासन दिया कि वह निर्धारित समय सीमा से पहले परिसर खाली नहीं करने के लिए कर्मचारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी।