हाई कोर्ट का अहम फैसला, कर्मचारियों को दी बड़ी राहत, 4 हफ्तों में मिलेगा बकाया वेतन, पेंशन सहित अन्य का लाभ

Pooja Khodani
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भागलपुर, डेस्क रिपोर्ट। बिहार में हाई कोर्ट ने टीएनबी कॉलेज में सेवा से हटाए गए 14 कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। हाई काेर्ट ने टीएमबीयू और शिक्षा विभाग को कर्मचारियों को एक महीने के अंदर पेंशन, एरियर समेत अन्य लाभ देने का आदेश दिया है।

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हाई कोर्ट ने टीएमबीयू और शिक्षा विभाग काे आदेश दिया है कि इनमें से जाे कर्मचारी रिटायर नहीं हुए हैं, उनसे 26 अगस्त शुक्रवार से ड्यूटी लेना शुरू किया जाए और इनका बकाया वेतन तथा जाे कर्मचारी रिटायर हाे गए हैं, उनकी पेंशन व सेवांत लाभ का भुगतान एक महीने के अंदर किया जाए। विश्वविद्यालय को इसके लिए एक माह का समय दिया गया है। अब इन कर्मियों की कोर्ट के आदेश के बाद तीन साल बाद वापसी होगी। 14 कर्मचारियों में 11 कर्मी अभी सेवा में रहेंगे। 3 कर्मी सेवानिवृत्त हो गए हैं, जिनमें से एक कर्मी का निधन हो चुका है।

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अधिवक्ता पुरुषोत्तम कुमार झा ने बताया कि हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग के तत्कालीन विशेष सचिव एचएन श्रीनिवासन के 2014 में जारी निर्देश को रद्द कर दिया है, जिसमें कर्मचारियों की सेवा को अवैध बताया गया था।वही अमरेन्द्र कुमार झा, कुमार आशुतोष राजेश, जेए मिर्जा, जौमुल आबेदीन, श्यामसुंदर मिश्र, पंकज कुमार झा, एनएम नईम, ब्रजमोहन सिंह शांडिल्य, कार्तिकचंद्र चक्रवर्ती, गंगाधर चौधरी, विभाषचंद्र झा, कौशलेन्द्र प्रसाद सिंह, शशि प्रसाद सिंह, इंद्रकांत झा को हटाया गया था।वही एचएन श्रीनिवासन के टिप्पणी को आधार मानकर ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने सितंबर 2019 से काम और वेतन से रोक दिया।


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