हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, वेतनमान-पदोन्नति का मिलेगा लाभ, कर्मचारी को 2 हफ्ते में होगा भुगतान

Pooja Khodani
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रांची,डेस्क रिपोर्ट। झारखंड हाई कोर्ट ने एक बार फिर बड़ा फैसला सुनाया है, इसके तहत अब 34 साल बाद राज्य कीट विज्ञान वेत्ता अखौरी टी शेखर सिन्हा को राज्य कीट विज्ञान वेत्ता का वेतनमान और पदोन्नति का लाभ मिलेगा। इसके लिए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि सिन्हा को वेत्ता के पद पर प्रतिनियुक्ति के बाद से उनके अंतिम वेतनमान के हिसाब से उन्हें मिलने वाली राशि की गणना 6 सप्ताह में करें। वही तीन सप्ताह के अंदर उन्हें प्रोन्नति का लाभ देते हुए भगुतान किया जाएगा।

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जानकारी के अनुसार, झारखंड हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति डॉ एसएन पाठक की कोर्ट ने वर्ष 1988 में राज्य कीट विज्ञान वेत्ता के अतिरिक्त पद पर बहाल किये गये अखौरी टी शेखर सिन्हा को 34 साल बाद न्याय दिया है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि प्रार्थी को वर्ष 1988 में राज्य कीट विज्ञान वेत्ता के पद पर प्रतिनियुक्ति के बाद से उनके अंतिम वेतनमान के हिसाब से उन्हें मिलनेवाली राशि की गणना 6 सप्ताह में की जाए। वही तीन सप्ताह के भीतर उन्हें पदोन्नति का लाभ देते हुए भुगतान किया जाएगा। सुनिश्चित करें।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एकीकृत बिहार में प्रार्थी को राज्य सरकार ने कार्य के अलावा अतिरिक्त प्रभार के रूप में राज्य कीट विज्ञान वेत्ता के पद पर प्रतिनियुक्त किया गया था। इस पद पर नियुक्ति को नियमित करने के लिए उन्होंने पटना हाइकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। पटना हाई कोर्ट ने वर्ष 1996 में प्रार्थी के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें कोर्ट ने सरकार को चार माह के भीतर इस पद पर नियुक्ति करने या कार्यरत कर्मी को पदोन्नति करने का आदेश दिया था। वही कर्मचारी वर्ष 1988 से काम कर रहे हैं तो वेतनमान बिहार सेवा संहिता के रूल 103 के तहत उन्हें विशेष वेतनमान भी देने के निर्देश दिए थे।

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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार,  लेकिन चार माह बाद उन्हें इसका लाभ नहीं मिला तो उन्होंने पटना हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की, जिसे कोर्ट ने सोमवार को निष्पादित कर दिया है।झारखंड गठन के बाद राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर इनकी नियुक्ति राज्य कीट विज्ञान वेत्ता पद पर करने के लिए अनुशंसा कर दी। इसके बाद वर्ष 2010 में कर्मचारी रिटायर हो गया और फिर वर्ष 2018 में सिन्हा ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर कर वेतनमान दिलाने की गुहार लगायी गई थी, जिस पर अंतत हाई कोर्ट ने सोमवार को राहत देते हुए भुगतान के निर्देश दिए।

 


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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)

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