हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, कर्मचारियों को दी बड़ी राहत, छुट्टी-वेतन सहित अन्य लाभ देने का आदेश

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प्रयागराज, डेस्क रिपोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने मातृत्व अवकाश के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने फिरोजाबाद के बेसिक शिक्षाधिकारी के आदेश को रद्द कर दिया है और कहा कि किसी महिला कर्मचारी को दो साल में दो मातृत्व अवकाश का लाभ न देना कानून के खिलाफ है। वही याची को इस समय का उसे वेतन सहित अन्य लाभ भी देने का आदेश दिया है।

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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)