नैनीताल, डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के हित में एक अहम निर्णय लिया है।हाई कोर्ट ने अल्मोडा जिला सहकारी बैंक के बर्खास्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने बैंक को बर्खास्त चतुर्थ कर्मचारियों को दो सप्ताह के अदंर सेवा में बनाये रखने और अभी तक के समस्त भत्ते और देयकों का लाभ देने के निर्देश दिये हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक की ओर से सन् 2014 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों को साक्षात्कार के आधार पर भर्ती करने को लेकर विज्ञापन जारी किया गया था। इस मामले को कर्मचारियों की तरफ से उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी।हाई कोर्ट ने भी की एकलपीठ ने इस कदम को गलत बताते हुए याचिका को स्वीकार कर लिया।इसके बाद एकलपीठ के आदेश को अल्मोड़ा सहकारी बैंक ने चुनौती दी और उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय खंडपीठ ने बैंक को अंतरिम राहत देते हुए साक्षात्कार के आधार पर पदों की भर्ती के आदेश दे दिए, हाईकोर्ट के आदेश के बाद बैंक ने सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया।
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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मामला यहीं नहीं थमा बैंकों द्वारा बर्खास्त किए जाने के बाद चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में पहंचे गए और उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के दोनों फैसले पर सवाल उठाते हुए मामले की वास्तविक वस्तुस्थिति पर विचार करने को कहा।इसके बाद 18 जुलाई को उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर इस मामले में सुनवाई पूरी करते हुए न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की डबल बैंच ने बर्खास्त चतुर्थ कर्मचारियों को राहत देते हुए दो सप्ताह के अदंर सेवा में बनाये रखने और अभी तक के समस्त देयकों का लाभ देने के निर्देश दिये हैं।