राजस्थान हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, पत्नी के मौलिक अधिकारों के चलते दुष्कर्म के आरोपी को दी पैरोल

अलवर, डेस्क रिपोर्ट। इन दिनों देश के अलग-अलग राज्यों में न्यायालय द्वारा ऐतिहासिक फैसले लिए जा रहे हैं। पंजाब में जहां जेल में बंद कैदियों का वंश आगे बढ़ाने के लिए जेल परिसर में ही एक कमरा बनाया गया है। तो वहीं अब राजस्थान हाई कोर्ट (Rajasthan High Court) ने भी एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जो सुर्खियों में बना हुआ है। यहां पर कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म के एक आरोपी को 15 दिन अपनी पत्नी के साथ रहने की इजाजत दी है।

तीन दिन पहले हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के मामले में जेल में बंद 22 साल के राहुल बघेल को पैरोल पर रिहा किया है। राहुल अपनी पत्नी बृजेश के साथ 15 दिनों तक रहेगा। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि उसका वंश आगे बढ़ सके। राहुल अलवर जेल में बंद था और हाई कोर्ट का यह फैसला अलवर जेल तक पहुंचा दिया गया है।


About Author
Diksha Bhanupriy

Diksha Bhanupriy

"पत्रकारिता का मुख्य काम है, लोकहित की महत्वपूर्ण जानकारी जुटाना और उस जानकारी को संदर्भ के साथ इस तरह रखना कि हम उसका इस्तेमाल मनुष्य की स्थिति सुधारने में कर सकें।” इसी उद्देश्य के साथ मैं पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे डिजिटल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अनुभव है। मैं कॉपी राइटिंग, वेब कॉन्टेंट राइटिंग करना जानती हूं। मेरे पसंदीदा विषय दैनिक अपडेट, मनोरंजन और जीवनशैली समेत अन्य विषयों से संबंधित है।