गृह मंत्रालय ने की अहम घोषणा, बीएसएफ में पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण; आयु सीमा में भी छूट
केंद्र सरकार ने बीएसएफ के भीतर नौकरियों में पूर्व-अग्निवरों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की घोषणा की है। इसी के साथ ही ऊपरी आयु-सीमा मानदंडों में भी छूट का प्रावधान किया गया है।
Former Agniveer in BSF : केंद्र सरकार ने आज अग्निवीरों को लेकर एक और बड़ी घोषणा की है। सरकार ने बीएसएफ के भीतर रिक्तियों में पूर्व-अग्निवरों के लिए 10 फीसद आरक्षण की घोषणा की है। इसी के साथ ही ऊपरी आयु-सीमा मानदंडों में भी छूट की घोषणा की गई है। हालांकि, आयु सीमा में छूट इस बात पर निर्भर करेगी कि वे पहले बैच का हिस्सा हैं या बाद के बैचों के। गृह मंत्रालय ने 6 मार्च को एक अधिसूचना के माध्यम से यह घोषणा की है।
गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना
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गृह मंत्रालय (एमएचए) ने सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उप-धारा (2) के खंड (बी) और (सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुरुवार को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से यह घोषणा की।
नियमों में संशोधन की घोषणा
केंद्र सरकार ने शक्तियों का उपयोग करते हुए, सीमा सुरक्षा बल, जनरल ड्यूटी कैडर (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2015 में संशोधन कर अब सीमा सुरक्षा बल, जनरल ड्यूटी कैडर (अराजपत्रित) नियम, 2023 बनाने की घोषणा की, जों 9 मार्च से प्रभावी हो गया है।
उम्र में मिलेगी छूट
गृह मंत्रालय ने बीएसएफ के भीतर रिक्तियों में पूर्व-अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की. गृह मंत्रालय ने 6 मार्च को एक अधिसूचना के जरिए इसकी घोषणा की है. इस अधिसूचना के अनुसार, कॉस्टेबल के पद के लिए पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों को आयु सीमा में पांच साल की छूट प्रदान की जाएगी जबकि पूर्व अग्निवीरों के बाद के सभी बैचों को उम्र में 3 साल की छूट मिलेगी.
विपक्ष कर रहा है योजना की आलोचना
एक अन्य नोट, जिसे सीमा सुरक्षा बल, जनरल ड्यूटी कैडर (अराजपत्रित) (संशोधन) भर्ती नियम, 2023 का हिस्सा बनाया गया था, इसमें पूर्व-अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा देने से छूट का प्रावधान है. इससे पहले केंद्र ने घोषणा की थी कि 5 साल की सेवा होने के बाद केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और असम राइफल्स में 10 फीसदी रिक्तियां अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी. अग्निवीर योजना की विपक्ष लगातार आलोचना कर रहा है और सरकार से इसे वापस लेने की मांग कर रहा है. वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि यह योजना अग्निवीरों के हित में है.