नई दिल्ली| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉक डाउन-2 की घोषणा के बाद बुधवार को केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है| पीएम मोदी ने देश को सम्बोधित करते हुए कहा था कि बुधवार को गाइडलाइन जारी की जायेगी| केंद्र के दिशा निर्देश के अनुसार देश में घर से बाहर निकलते समय चेहरा ढंकना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा सड़कों पर थूकने और फालतू घूमने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जुर्माना वसूला जाएगा।
लॉक डाउन की गाइडलाइन में खेती से जुड़े सभी कामों को छूट गई है। स्कूल कॉलेज पहले की तरह बंद रहेंगे। मंदिर और अन्य धार्मिक स्थल भी 3 मई तक नहीं खोले जा सकेंगे। गृह मंत्रालय की ओर से आज जारी गाइडलाइन के मुताबिक, प्लेन, मेट्रो या बस नहीं चलेंगी| वहीं पहले से जिन्हें छूट मिली है, वह जारी रहेगी| कृषि से जुड़े कामों के लिए रियायत दी जाएगी| वहीं, औद्योगिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी| सभी तरह के परिवहन सेवाओं पर रोक रहेगी|