नई दिल्ली| कोरोना (Corona) के बढ़ते खतरे को देखते हुए देश में लॉक डाउन (Lockdown) लागू किया गया है| ऐसे में कई लोग अपने घर से दूर विभिन्न जगहों पर फंसे हुए हैं| इनमे प्रवासी मजदूर, पर्यटक, छात्र और अन्य लोग शामिल हैं| लोगों को बड़ी राहत देते हुए गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया है| गृह मंत्रालय की ओर से जारी नई गाइडलाइंस (MHA Guidelines) के अनुसार ये लोग कुछ शर्तों के साथ अब अपने घर जा सकेंगे. इसके लिए राज्य सरकारें उनकी बसों की व्यवस्था कराएंगी|
राज्यों की मांग के बाद गृह मंत्रालय ने अलग-अलग स्थानों पर फंसे हुए प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और छात्रों की आवाजाही के लिए नई गाइडलाइन तैयार की है| नई गाइडलाइन के तहत फंसे हुए लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जा सकेगा| इसके लिए राज्य सरकारें उनकी बसों की व्यवस्था कराएंगी| गृह मंत्रालय ने बुधवार को गाइडलाइंस जारी करते हुए राज्यों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने यहां लोगों को वापस बुलाने और उन्हें भेजने के लिए नोडल प्राधिकरण और नियम बनाएं. यह नोडल प्राधिकरण अपने राज्यों में फंसे लोगों का पंजीकरण भी करेंगी|
गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के मुताबिक अगर किसी राज्य में फंसा कोई व्यक्ति दूसरे राज्य में जाना चाह रहा है तो इसके लिए दोनों राज्यों की सरकारें आपस में बातचीत करके उपयुक्त कदम उठाएं। लोगों को सड़क के रास्ते ले जाया जाए। लोगों को भेजने से पहले सभी की मेडिकल जांच (स्क्रीनिंग) की जाए। अगर कोरोना वायरस संक्रमण का कोई लक्षण नहीं पाया जाए तो उन्हें जाने की अनुमति दी जाए।