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Thu, Dec 18, 2025

CM की महत्वपूर्ण घोषणा, हितग्राहियों को मिलेगा लाभ, अब हर महीने खाते में आएगी पेंशन की राशि, आदेश जारी

Written by:Kashish Trivedi
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CM की महत्वपूर्ण घोषणा, हितग्राहियों को मिलेगा लाभ, अब हर महीने खाते में आएगी पेंशन की राशि, आदेश जारी

Pensioners Pension :  हितग्राहियों के लिए बड़ी खबर है। उन्हें हर महीने पेंशन का लाभ मिलेगा। सीएम द्वारा इसका ऐलान किया गया था। जिसके बाद अब आदेश जारी किया गया है। पूर्व में इन योजनाओं में त्रैमासिक आधार पर पेंशन का भुगतान करने का प्रावधान था। हर महीने हितग्राहियों को पेंशन राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

उत्तराखंड सरकार द्वारा हर वर्ग के विकास के लिए लगातार नवीन पहल की जा रही है। वहीं हर वर्ग की वित्तीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री द्वारा बड़ी घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हितग्राहियों को राहत देते हुए कहा था कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था विधवा दिव्यांग पेंशन योजना में लाभार्थी को हर महीने पेंशन राशि का भुगतान किया जाएगा।

इस संबंध में सरकार द्वारा आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद प्रमुख सचिव समाज कल्याण ने आदेश जारी किया है। पहले इन योजनाओं में त्रैमासिक आधार पर पेंशन का भुगतान किया जाता था।

अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश

वही समाज कल्याण के पेंशन योजना में लाभार्थी को पेंशन भुगतान करने के लिए भले ही त्रैमासिक व्यवस्था का प्रावधान था लेकिन इन्हें छह छह महीने तक राशि उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। ऐसे में लाभार्थियों को विभागीय कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे थे। जब यह मामला मुख्यमंत्री के समक्ष पहुंचे मुख्यमंत्री ने उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए थे।

अधिकारियों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था कि समाज कल्याण के पेंशन योजना में पेंशन का भुगतान मासिक आधार पर करते हुए लाभार्थियों के बैंक खाते में DBT के माध्यम से इसका भुगतान सुनिश्चित किया जाए। CM ने साफ कहा था कि लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि समस्या को समाधान किया जाए।

इस महीने से मिलेगा लाभ

वही सीएम के निर्देश के बाद प्रमुख सचिव समाज कल्याण ने आदेश जारी किए गए। इसके अनुसार इसी महीने से यह व्यवस्था लागू होगी। इस क्रम में समाज कल्याण विभाग और जनजाति कल्याण के निदेशकों को निर्देश भी दिए गए हैं। लाभार्थी को पेंशन भुगतान के मद्देनजर सीएफएमएस में आवश्यक संशोधन प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए गए हैं।