विजयवाड़ा, डेस्क रिपोर्ट। कर्मचारियों-अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु को लेकर ताजा अपडेट है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय (एएनयू) गैर-शिक्षण कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है।हाई कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे विश्वविद्यालय के गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष ही मानें।
दरअसल, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार (State Government) ने कर्मचारियों (Employees) की सेवानिवृत्ति उम्र (Retirement age) को 2 साल बढ़ाया है, जिसके बाद कर्मचारियों की रिटायमेंट एज 60 से बढ़कर 62 वर्ष हो गई है। इसके बाद आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय (एएनयू) के कुलपति ने तो सरकारी आदेशों का पालन करते सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ा दी लेकिन रजिस्ट्रार इस पर सहमत नहीं हुए।
इसके बाद कर्मचारियों ने गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 के रूप में मानने के विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी और याचिकाएं दायर की गईं। याचिकाकर्ताओं के वकील एस लक्ष्मीनारायण रेड्डी ने कहा कि विश्वविद्यालय के कुलपति ने सरकारी आदेशों के अनुसार सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 62 करने का निर्णय लिया, लेकिन रजिस्ट्रार ने गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 ही मानी है।
वयाचिकाकर्ताओं के वकील एस लक्ष्मीनारायण रेड्डी ने कहा कि जब कुलपति इस पर फैसला ले चुके है तो ऐसे में रजिस्ट्रार के पास सेवानिवृत्ति की आयु कम करने के फैसले लेने का कोई अधिकार नहीं है और यह विश्वविद्यालय की संचालन परिषद है, जिसे निर्णय लेना चाहिए।इस पर हाई कोर्ट ने सहमति जताई और विश्वविद्यालय के अधिकारियों से गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष मानने को कहा।