कर्मचारियों के लिए हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, ग्रेच्युटी भुगतान में नहीं होगी बकाए राशि की कटौती, राशि भुगतान के निर्देश

Employees, Gratuity Payment, Employees News : हाई कोर्ट द्वारा कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है। हाई कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा है की ग्रेच्युटी भुगतान से आयोग की बकाया की राशि की कटौती अवैध पूर्ण है। इसके साथ शासन की अपील को खारिज कर दिया गया है। निर्देश दिया गया है प्रतिवादी को ग्रेच्युटी दर से काटी गई राशि को उसे वापस किया जाए।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण सुनवाई में बड़ा निर्णय दिया है। शुक्रवार को भी सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ग्रेच्युटी राशि से छठा वेतन आयोग की बकाया की राशि की कटौती अवैध पूर्ण है। न्यायमूर्ति सलीम कुमार राय और न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह की पीठ द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई की। इस दौरान एकल न्यायाधीश द्वारा ग्रामीण विकास को निर्देश दिया गया था कि प्रतिवादी को ग्रेच्युटी से काटी गई राशि का भुगतान किया जाए।

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Kashish Trivedi

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