Employees, Employess Grade Salary-Arrears : कर्मचारियों के लिए हाई कोर्ट द्वारा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। इसके तहत उन्हें 2013 से ही ग्रेड वेतन का लाभ देना होगा। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा है। इसके साथ ही कर्मचारियों के वेतन में बड़ी वृद्धि रिकॉर्ड की जाएगी।
1 जनवरी 2013 से ग्रेड वेतन का लाभ
नैनीताल हाई कोर्ट द्वारा महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इसके तहत उत्तराखंड के अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय में कार्यरत तीसरे संवर्ग के मिनिस्टीरियल कर्मचारी को 2013, जनवरी 01 से ग्रेड वेतन का लाभ देना होगा। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ द्वारा यह फैसला सुनाया गया है। हाई कोर्ट की एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा गया है।
सरकार की स्पेशल अपील खारिज
हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार की स्पेशल अपील को खारिज कर दिया है। उत्तराखंड सरकार ने हाई कोर्ट में स्पेशल याचिका दी थी। जिसमें एकल पीठ के तृतीया श्रेणी के कार्यरत मिनिस्टीरियल कर्मचारियों को ग्रेड वेतन का लाभ 1 जनवरी 2013 से देने के आदेश को चुनौती दी गई थी। इससे पहले एकल पीठ द्वारा भी तृतीय श्रेणी के मिनिस्टीरियल कर्मचारियों को 1 जनवरी 2013 से ही ग्रेड वेतन लाभ देने के आदेश दिए गए थे।
एकल पीठ ने यह आदेश अशासकीय विद्यालय में कार्यरत मिनिस्टीरियल कर्मचारी की ओर से नारायण दत्त पांडे और अन्य की याचिका पर दिया था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हरेंद्र बेलवाल की ओर से कोर्ट में बताया गया था कि और शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में ग्रेड वेतन का लाभ अध्यापक और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पहले से ही दिया जा रहा है लेकिन उन्हें अब तक इस लाभ से वंचित रखा गया है।
इसके बाद एकल पीठ ने 2013 से ही उन्हें ग्रेड वेतनमान का लाभ देने के निर्देश दिए थे। एकल पीठ के आदेश के खिलाफ सरकार ने हाई कोर्ट में स्पेशल अपील दायर कर आदेश को चुनौती दी। जिसे अब खारिज कर दिया गया है। ऐसे में हजारों कर्मचारियों को 2013 से ही ग्रेड वेतन का लाभ दिया जाएगा और उन्हें वेतन में महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा।