Employees, Old Pension Scheme : कर्मचारियों के लिए हाई कोर्ट द्वारा महत्वपूर्ण आदेश दिया गया है। अपने आदेश में हाई कोर्ट में स्पष्ट किया है कि जिस कर्मचारी की नियुक्ति वर्ष 2004 से पहले हुई है। उसे पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद कई कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा।
पुरानी पेंशन योजना का लाभ
झारखण्ड हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि पुरानी पेंशन का लाभ उस कर्मचारियों को दिया जाए, जिनकी नियुक्ति 2004 से पहले हुई है। कोडरमा सिविल कोर्ट में वाहन चालक के पद पर कार्यरत विनोद टोप्पो समेत 8 द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। जिसमें पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिए जाने की अपील की गई थी। याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में वर्ष 2021 में कार्मिक विभाग के नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई थी। जिसमें कहा गया था की पुरानी पेंशन योजना से उन्हें वंचित रखा जाएगा क्योंकि उनकी नियुक्ति काफी देर हुई है।
हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुभाषित सोरेन के साथ शोभा लकड़हा ने अदालत में दलील देते हुए कहा कि वाहन चालकों के पद पर नियुक्ति के लिए वर्ष 2001 में विज्ञापन जारी किया गया था। नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद वर्ष 2004 में वाहन चालक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया था लेकिन 2008 में उन्हें नियुक्ति दी गई है। इससे मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एम एन पाठक की अदालत में हुई।
हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता वकील की दलील सुनने के बाद राज्य सरकार के अधिवक्ता चटर्जी की दलील सुनी। जिसके बाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिस कर्मचारी की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया 2004 से पहले शुरू हुई है, उसे पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए। ऐसे में यह कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के हकदार है।