Employees Retirement Age : कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। एक तरफ जहां पूरे देश भर में सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाए जाने को लेकर मांग तेज हो रही है। कई राज्य द्वारा अपने अधिकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाने पर महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है।
हाल में ही केरल में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाया गया था। हालांकि विपक्ष के विरोध के बाद इसे वापस ले लिया गया था। अब आयुर्वेद चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। जिसके बाद यह स्पष्ट हो गया है कि फिलहाल आयुर्वेद चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष ही रहेगी।
विशेष अनुमति याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर 2 दिन पहले रोक लगा दी थी। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट ने आयुर्वेद चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट के इस आदेश पर राज्य सरकार द्वारा विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिए हैं।
एसएलपी ने राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता मनीष सिंघवी ने दलील पेश की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2016 को अधिसूचना जारी कर एलोपैथी डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु को 2 वर्ष के लिए बनाया गया था। उनके सेवानिवृत्ति आयु को 60 साल से बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया था।
हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्ति आयु में की वृद्धि
एलोपैथी चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु के बढ़ने के बाद आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सेवानिवृत्ति आयु को 62 वर्ष करने की गुहार लगा दी गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट द्वारा सेवानिवृत्ति आयु को 62 साल करने के आदेश दिए गए थे।
महाधिवक्ता ने पेश किया दलील
दलील पेश करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि प्रदेश में एलोपैथी डॉक्टरों की कमी के कारण उनके रिटायरमेंट आयु में वृद्धि का फैसला लिया गया था लेकिन फिलहाल राजस्थान में आयुर्वेद डॉक्टरों की कमी नहीं है।
इसके अलावा एलोपैथिक डॉक्टर और आयुर्वेद चिकित्सकों के सेवा नियम, नियुक्ति और योग्यता में बड़े स्तर पर बदलाव है और इसके लिए नियम भी अलग-अलग हैं। ऐसे में राज्य सरकार का फैसला नीतिगत है। बावजूद इसके हाई कोर्ट द्वारा जुलाई महीने में आयुर्वेद चिकित्सकों की रिटायरमेंट आयु को बढ़ाकर 62 वर्ष करने के निर्देश दिए गए थे।
60 वर्ष ही रहेगी सेवानिवृत्ति आयु
सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी दलीलों को सुनने के बाद महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है। जिसमें कहा गया है कि आयुर्वेद चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष ही रहेगी। इसके साथ ही हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद प्रदेश के आयुर्वेद चिकित्सक 60 वर्ष की उम्र में ही सेवानिवृत्त होंगे।