चंडीगढ़, डेस्क रिपोर्ट। हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने सरकारी, गैर सरकारी और अर्द्ध सरकारी संस्थानों की छुट्टी को लेकर बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने हिसार जिले के आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए 3 नवम्बर 2022 को होने वाले मतदान के मद्देनजर सभी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों आदि में सार्वजनिक अवकाश/स्पैशल कैजुअल लीव (पेड) अधिसूचित किया है।
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हरियाणा में बुधवार 3 नवंबर को हिसार जिले के आदमपुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के तहत राज्य सरकार की ओर से अवकाश घोषित किया गया है।राज्य सरकार के द्वारा जारी नोटिफिकेशन का लाभ सिर्फ आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों का मिलेगा। इसके लिए कर्मचारियों का विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है। सरकार के इस फैसले की जानकारी संबंधित विभागों को भेज दी गई है।
मतदान के मद्देनजर राज्य सरकार के सभी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों में सार्वजनिक अवकाश, स्पेशल कैजुअल लीव (PAID) का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।अधिसूचना के अनुसार हरियाणा में स्थापित कारखानों, दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के ऐसे कर्मचारी, जो आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता हैं, उन्हें भी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-बी के तहत पेड लीव लेने की अनुमति होगी।