Teacher Holiday New Rule : सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के काम की खबर है। शिक्षकों के अवकाश को लेकर नए नियम जारी किए गए है, इसके तहत शिक्षकों को दुर्घटना, गंभीर बीमारी व परिजनों की मृत्यु जैसी विशेष परिस्थिति में आकस्मिक अवकाश दिया जायेगा लेकिन बिहार सेवा संहिता के नियम 152 के तहत आवश्यकता पड़ने पर छुट्टियों को रद्द भी किया जा सकता है।यह फैसला शिक्षकों के विरोध के बाद लिया गया है।
दरअसल, शिक्षा विभाग के 30 नवंबर को आकस्मिक अवकाश के लिए 3 दिन पहले आवेदन देने के नियम के बाद अब इससे संबंधित एक और पत्र अब प्रमंडलीय आयुक्त के सचिव ने जारी किया गया है।प्रभात खबर के अनुसार नए पत्र में आकस्मिक अवकाश पर स्थिति स्पष्ट की गई है। इसके तहत शिक्षकों को सामान्य स्थिति में अवकाश के लिए तीन दिन पहले ही आवेदन जमा करना होगा। इससे संबंधित अधिसूचना मंगलवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने जारी की है।