Pensioners Pension Update 2022 : नए साल से पहले राजस्थान के लाखों पेंशनरों के लिए काम की खबर है। राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत पेंशनरों (वृद्धावस्था, विधवा, विशेष योग्यजन) के लिए बायोमैट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया है, ऐसे में पेंशनरों को अपनी पेंशन का वार्षिक भौतिक सत्यापन 31 दिसम्बर तक करवाना जरूरी है। जिन्होंने अबतक सत्यापन नहीं करवाया है वे 1 जनवरी 2023 से पहले करवा लें अन्यथा पेंशन अटक या रूक सकती है।बता दे कि अबतक लाखों पेंशनरों का सत्यापन होना बाकी है ।
दरअसल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान की ओर से जारी राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशन नियम 2013 के नियम 12 के अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत वर्ष 2023 के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन 31 दिसम्बर 2022 तक किया जाना अनिवार्य है। पेंशनर्स पेंशन सत्यापन करवाने के लिए आधार कार्ड, जन आधार कार्ड आदि दस्तावेजों को नजदीकी ई-मित्र सेंटर पर ले जाकर पेंशन सत्यापन करवा सकते है। यदि किसी भी पेंशनधारी ने ई मित्र से सत्यापन नहीं करवाया तो इस माह से सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ लाभार्थियों को नहीं मिलेगा।
मोबाइल से आधार लिंक जरूरी नहीं
अगर बायोमेट्रिक सत्यापन करवाने में दिक्कत हो रही है पेंशनर्स जरूरी दस्तावेज के आधार पर भी सत्यापन करवा सकते है। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के प्रामाणिक दस्तावेज के आधार पर भी पेंशनर के जीवित होने का सत्यापन किया जा सकेगा। इससे लाखों पेंशनरों को बड़ी राहत मिलेगी।वही अगर आधार से मोबाइल लिंक नहीं है, तब भी पेंशन की राशि मिलेगी।
लाखों पेंशनरों के सत्यापन बाकी
बावजूद इसके अकेले टोंक जिले में अभी तक करीब 75566 पेंशनरों ने सत्यापन नहीं कराया है। इनमें सबसे ज्यादा सत्यापन मालपुरा ब्लॉक में पेंडिंग हैं। अगर यह लोग 31 दिसंबर तक भौतिक सत्यापन नहीं कराते हैं, तो उनको 2023 में पेंशन से वंचित होना पड़ सकता है या इनके खाते में पेंशन नहीं भेजी जाएगी। जिले में कुल 2 लाख 16 हजार 449 पेंशनर्स है।वही धौलपुर में कुल एक लाख 63 हजार पेंशनर्स योजना का लाभ ले रहे हैं। जिनमें से अधिकांश पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जाना शेष है।
इन तरीकों से भी करवा सकते है सत्यापन
- पेंशनधारक द्वारा वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए ई-मित्र कियोस्क, राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ई-मित्र प्लस आदि केन्द्रों पर अंगुली की छाप बायोमैट्रिक्स से कर सकते है।
- छाप से बायोमेट्रिक सत्यापन में कोई कठिनाई होने या आने पर पेंशनर्स अपना पीपीओ,आधार कार्ड अथवा जनआधार कार्ड लेकर उपखंड कार्यालय में उपस्थित होकर अपना वार्षिक सत्यापन करवा सकते हैं।
- अंगुली की छाप बायोमैट्रिक्स से वंचित रहे पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन आई रिस स्कैन से भी किया जा सकता है।
- यदि पेंशनर पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी (विकास अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी) के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होता है,तो अधिकारी स्वयं की SSO आईडी द्वारा SSP पोर्टल पर संबंधित पेंशनर का PPO नम्बर दर्ज करने पर पेंशनर के रजिस्टर्ड मोबाइल पर प्राप्त OTP के आधार पर भौतिक सत्यापन किया जा सकता है।