Pensioners Pension Update 2023 : राजस्थान के लाखों पेंशनरों के लिए ताजा अपडेट है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत जिन पेंशनरों ने अबतक भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है वे 3 दिन के अंदर करवा लें। पेंशन सत्यापन की लास्ट डेट 31 जनवरी है। अगर 31 जनवरी तक पेंशनरों ने सत्यापन नहीं कराया वे जल्द करवा लें अन्यथा पेंशन अटक सकती है या पेंशन से वंचित रहना पड़ सकता है। ऐसे में पात्र लोग ई-मित्र के माध्यम से भी भौतिक सत्यापन करवा सकते हैं।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत पेंशनरों (वृद्धावस्था, विधवा, विशेष योग्यजन) के लिए बायोमैट्रिक सत्यापन की अंतिम तिथि 31 जनवरी है। भरतपुर जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 3 लाख 21 हजार 455 हित धारियों में से 1 लाख 27 हजार 948 हितधारी भौतिक सत्यापन से वंचित रह गये है। वही धौलपुर में 71 हजार 023 लाभार्थी वार्षिक सत्यापन से शेष हैं।वर्ष 2023 के लिए पेंशनरों को वार्षिक भौतिक सत्यापन ई-मित्र के माध्यम से 31 जनवरी तक कराया जाना अनिवार्य है ताकि उनकी वृद्ध, दिव्यांग एवं विधवा पेंशन का नियमित भुगतान किया जा सके।
इन सत्यापन की आवश्यकता नहीं
पेंशनर्स पेंशन सत्यापन करवाने के लिए आधार कार्ड, जन आधार कार्ड आदि दस्तावेजों को नजदीकी ई-मित्र सेंटर पर ले जाकर पेंशन सत्यापन करवा सकते है।प्रति वर्ष नवंबर व दिसंबर में किसी पेंशनर द्वारा जन आधार से जुड़ी किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ बायोमैट्रिक के माध्यम से लिया गया हो तो ऐसे पेंशनर्स को भौतिक सत्यापन की आवश्यकता नहीं है
एप से हो सकेगा सत्यापन
बता दे कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में लाभार्थियों को लाभ जारी रखने हेतु प्रतिवर्ष दिसंबर तक अपना वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य होता है। राहत की बात ये है कि सामाजिक न्याय विभाग एक एप फरवरी में लॉच करने जा रहा है, जिसमें पेंशनधारी खुद अपना वेरीफिकेशन कर सकते और फेस रीड के आप्शन के जरिए भी पेंशन वेरीफाई हो जाएगी।
इन तरीकों से भी करवा सकते है सत्यापन
- पेंशनधारक द्वारा वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए ई-मित्र कियोस्क, राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ई-मित्र प्लस आदि केन्द्रों पर अंगुली की छाप बायोमैट्रिक्स से कर सकते है।
- छाप से बायोमेट्रिक सत्यापन में कोई कठिनाई होने या आने पर पेंशनर्स अपना पीपीओ,आधार कार्ड अथवा जनआधार कार्ड लेकर उपखंड कार्यालय में उपस्थित होकर अपना वार्षिक सत्यापन करवा सकते हैं।
- अंगुली की छाप बायोमैट्रिक्स से वंचित रहे पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन आई रिस स्कैन से भी किया जा सकता है।
- यदि पेंशनर पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी (विकास अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी) के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होता है, तो अधिकारी स्वयं की SSO आईडी द्वारा SSP पोर्टल पर संबंधित पेंशनर का PPO नम्बर दर्ज करने पर पेंशनर के रजिस्टर्ड मोबाइल पर प्राप्त OTP के आधार पर भौतिक सत्यापन किया जा सकता है।