इस दीवाली फीकी रहेगी पटाखों की धमक, सुप्रीम कोर्ट की ने जारी की गाइडलाइंस

नई, दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट | देशभर में दीवाली का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। जिसके लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई है। बाजारों में तरह-तरह के सजावट के सामान बिकने लगे हैं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा व्यापारियों को एक बड़ा झटका दिया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार पटाखे बैन रहेंगे। इसी कड़ी में सूरत, अहमदाबाद, बडोदरा, राजकोट जैसे शहरों में पटाखों की सप्लाई नहीं होगी। बता दें कि गुजरात के इन शहरों में शिवकाशी से पटाखे आते थे। इसके अलावा पूरे देशभर में इस वर्ष पटाखा व्यापारियों के मद्दा साबित हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन में कुछ पटाखों को बैन किया है यदि कोई उसका उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ विस्फोटक अधिनियम व धारा 188 के तहत कार्यवाई की जाएगी।

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Sanjucta Pandit

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