नई, दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट | देशभर में दीवाली का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। जिसके लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई है। बाजारों में तरह-तरह के सजावट के सामान बिकने लगे हैं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा व्यापारियों को एक बड़ा झटका दिया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार पटाखे बैन रहेंगे। इसी कड़ी में सूरत, अहमदाबाद, बडोदरा, राजकोट जैसे शहरों में पटाखों की सप्लाई नहीं होगी। बता दें कि गुजरात के इन शहरों में शिवकाशी से पटाखे आते थे। इसके अलावा पूरे देशभर में इस वर्ष पटाखा व्यापारियों के मद्दा साबित हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन में कुछ पटाखों को बैन किया है यदि कोई उसका उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ विस्फोटक अधिनियम व धारा 188 के तहत कार्यवाई की जाएगी।
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इस साल बाजार में पटाखा दोगुनी दाम में बिकने के आसार हैं। जिसके कारण पटाखों के वैराइटीज में कमी देखने को मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार केवल लाइसेंसधारी ही पटाखे बेच पाएंगे। यदि कोई भी बिना लाइसेंस के पाया गया तो सरकारी अधिनियम के तहत उसपर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा इस बार तेज आवाज वाले पटाखों की बिक्री नहीं होगी। केवल ग्रीन और सेफ पटाखे ही बेचे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया है कि अगर किसी क्षेत्र में आदेशों का उल्लंघन हुआ तो उसका जिम्मेदार थाना इंचार्ज को माना जागा। तय लिमिट में आवाज और धुएं वाले पटाखे ही इकोफ्रेंडली माने जाएंगे।
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वहीं, दिल्ली सरकार ने भी पटाखा की बिक्री पर 1 जनवरी 2023 तक रोक लगा रखा है। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने ट्वीट कर लिखा कि, दिल्ली में लोगों को प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए पिछले साल की तरह ही इस बार भी सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा रहा है, ताकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। इस बार दिल्ली में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री/ डिलीवरी पर भी प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध 1 जनवरी 2023 तक लागू रहेगा। प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने को लेकर दिल्ली पुलिस, DPCC और राजस्व विभाग के साथ मिलकर कार्य योजना बनाई जाएगी।
बता दें कि पटाखा हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। इससे प्रदूषण स्तर काफी हद तक बढ़ जाता है। जिसे मध्य नजर रखते हुए हर साल दिवाली के से पहले सुप्रीम कोर्ट पटाखों पर की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश देती है और गाइडलाइन जारी करती है।
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