भारतीय रेलवे में जनरल टिकट की होती है वैलिडिटी, खरीदने के बाद भी भरना पड़ सकता है जुर्माना!

यदि आप जनरल कोच में सफर करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ट्रैवल करने वाले डेट में ही जनरल टिकट खरीदना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इसकी भी एक वैलिडिटी होती है।

Sanjucta Pandit
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Indian Railways : भारतीय रेलवे में हर कोई अपने जीवन काल के दौरान सफर कर लेता है। यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क माना जाता है, जो अर्थव्यवस्था को बड़े स्तर पर मजबूती प्रदान करता है। रेलवे विभाग द्वारा आए दिन यात्रियों की सुविधा को देखते हुए तरह-तरह के बदलाव किए जाते हैं। किसी खास सीजन में स्पेशल ट्रेन संचालित की जाती है, ताकि यात्रियों में इजाफा का उन पर कोई असर न पड़े और पेसेजंर्स आराम से अपने गंतव्य तक पहुंच सके। भारत के हर कोने से लगभग रोजाना 1300 से अधिक ट्रेनें संचालित की जाती है, जिनमें लाखों यात्री सफर करते हैं।

ट्रेन सबसे सस्ता और आरामदायक माध्यम माना जाता है। जब लोग कम से कम किराए में भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। ट्रेन में इंजन के अलावा जनरल कोच, स्लीपर कोच, थर्ड एसी, थर्ड इकोनामी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी लगी होती है। लोग किराए के हिसाब से अपने कोच का चुनाव करते हैं।

भारतीय रेलवे के नियम

भारतीय रेलवे में टिकट बुकिंग को लेकर नियम कानून बनाए गए हैं। जिसके तहत, पहले से ही सीट रिजर्व करना पड़ता है। यदि आप जनरल कोच में सफर करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ट्रैवल करने वाले डेट में ही जनरल टिकट खरीदना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इसकी भी एक वैलिडिटी होती है। यदि आप उसे वैलिडेशन के अंदर ट्रेन नहीं पड़ते हैं, तो आप ट्रैवल करने के बाद टीटी द्वारा फाइन किया जा सकते हैं। जनरल टिकट लेने के बाद यात्री किसी भी ट्रेन में अपने गंतव्य तक जा सकता है, लेकिन टिकट वैलिड होना चाहिए।

टिकट की वैलिडिटी

किसी को यदि 200 किलोमीटर से कम दूरी तक सफर करना है, तो उन्हें जनरल टिकट लेना पड़ता है और इसकी वैलिडिटी केवल 3 घंटे के लिए होती है। वहीं, यदि आप 200 किलोमीटर से अधिक दूरी का सफर कर रहे हैं, तो जनरल टिकट की वैलिडिटी 3 दिनों तक की होती है।

भरना पड़ सकता है जुर्माना

आजकल ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन बहुत लोग अभी भी टिकट काउंटर पर जाकर ऑफलाइन टिकट खरीदना पसंद करते हैं। वहीं, यदि आपने ऑनलाइन जनरल टिकट बुक किया है, तो यह सिर्फ तीन घंटे तक ही वैलिड रहता है। वैलिडिटी खत्म होने के बाद ट्रैवल करने पर आपको ₹250 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसलिए जनरल टिकट खरीदने के बाद 3 घंटे तक ट्रेन पकड़ लें। अन्यथा, आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है।


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Sanjucta Pandit

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मैं संयुक्ता पंडित वर्ष 2022 से MP Breaking में बतौर सीनियर कंटेंट राइटर काम कर रही हूँ। डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन और बीए की पढ़ाई करने के बाद से ही मुझे पत्रकार बनना था। जिसके लिए मैं लगातार मध्य प्रदेश की ऑनलाइन वेब साइट्स लाइव इंडिया, VIP News Channel, Khabar Bharat में काम किया है।पत्रकारिता लोकतंत्र का अघोषित चौथा स्तंभ माना जाता है। जिसका मुख्य काम है लोगों की बात को सरकार तक पहुंचाना। इसलिए मैं पिछले 5 सालों से इस क्षेत्र में कार्य कर रही हुं।

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