सोचिए, आप बड़ी उम्मीदों के साथ फ्लाइट बुक करें टाइम पर पहुंचें, आराम से यात्रा करें और अपनी मंजिल पर बिना तनाव के पहुंचें। लेकिन अगर इसी सफर में आपको देरी, बदतमीजी और लापरवाही का सामना करना पड़े तो? ऐसा ही एक यात्री के साथ हुआ, जिसने इंडिगो एयरलाइन्स (IndiGo Airlines) की खराब सर्विस से परेशान होकर कंज्यूमर फोरम का दरवाजा खटखटाया।
दिल्ली कंज्यूमर फोरम ने इस शिकायत को गंभीरता से लिया और सुनवाई के बाद IndiGo पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना ठोक दिया। इसमें मानसिक पीड़ा और कानूनी खर्च, दोनों का मुआवजा शामिल है।
कोर्ट का फैसला और पूरा मामला
उड़ान में देरी और सुविधाओं की कमी
शिकायतकर्ता के मुताबिक, फ्लाइट न सिर्फ देरी से थी, बल्कि ज़रूरी सुविधाएं भी सही तरीके से उपलब्ध नहीं कराई गईं। लंबे इंतजार के बाद भी स्टाफ का रवैया मददगार नहीं था। इस दौरान यात्री को काफी मानसिक तनाव और असुविधा झेलनी पड़ी।
कंज्यूमर फोरम ने माना ‘Deficiency in Service’
मामले की सुनवाई में दिल्ली कंज्यूमर फोरम ने पाया कि एयरलाइन की तरफ से सेवा में स्पष्ट कमी थी। यह ‘Deficiency in Service’ की श्रेणी में आता है, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत दंडनीय है।
IndiGo को देना होगा मुआवजा
कोर्ट ने आदेश दिया कि इंडिगो एयरलाइन्स यात्री को 1 लाख रुपये मानसिक पीड़ा के लिए और 50 हजार रुपये कानूनी खर्च के लिए दे। साथ ही एयरलाइन को चेतावनी दी गई कि भविष्य में सेवा गुणवत्ता में सुधार लाए और इस तरह की शिकायतें दोबारा न हों।





