UP News : लिफ्ट और एस्केलेटर को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने बिल को स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब इस स्वीकृति के बाद पूरे प्रदेश में लिफ्ट और एस्केलेटर के इंस्टॉलेशन को लेकर जारी किए गए नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
उत्तर प्रदेश लिफ्ट एंड एस्केलेटर बिल 2024 को राज्य की विधानसभा की स्वीकृति मिल गई है। जैसे ही यह बिल कानून का रूप लेता है वैसे ही इससे जुड़े नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएंगे। इनका पालन न करने की स्थिति में सरकार द्वारा भारी जुर्माना वसूल किया जाएगा।

क्या है इस बिल के नियम
1. बिना ऊर्जा विभाग की अनुमति के लिफ्ट और एस्केलेटर नहीं लगाए जा सकेंगे।
2.लिफ्ट और एस्केलेटर लगाने वाली कंपनियों को विद्युत सुरक्षा निदेशालय के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।
3.हर पांच में पंजीकरण को रिन्यू कराना होगा, साथ ही हर साल इसका परीक्षण भी करना होगा और 1500 रुपए फीस भी जमा करानी होगी।
4.घटना की स्थिति में मुआवजे और बीमे का प्रावधान रहेगा।
5. यदि लिफ्ट और एस्केलेटर के लगाने को लेकर जारी किए गए मानकों का और रिपेयर संबंधी निर्देशों का पालन सही तरीके से नहीं होता है तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
आपको बता दें लेफ्ट और एस्केलेटर से जुड़े कानून अभी तक महाराष्ट्र, बंगाल, गुजरात और हरियाणा में लागू थे। अब इससे जुड़े नियम और कानून उत्तर प्रदेश में भी प्रभावी रहेंगे।