Pan card को Aadhaar card से लिंक करना हो गया है जरुरी, नहीं तो करना पड़ेगा इन परेशानियों का सामना

Pan Aadhaar Link पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

Pan aadhaar link :  केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes (CBDT))की ओर से सभी करदाताआों के लिए अपने पैन को आधार से लिंक (Pan Aadhaar Link) करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो एक अप्रैल, 2023 से आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा।

शेयर बाजार नियामक सेबी (SEBI) भी इसे लेकर निवेशकों को सलाह दे चुका है कि मार्च, 2023 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करा लें। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो बाजार में उनका लेनदेन प्रभावित हो सकता है।

Pan Aadhaar Link न करने पर हो सकती है परेशानी

केंद्र सरकार द्वारा एक जुलाई, 2017 से  पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया था। सरकार की ओर से कई बार पैन को आधार से लिंक की तिथि को बढ़ाया चुका है। सीबीडीटी ने अब इसकी तारीख को 31 मार्च, 2023 कर दिया है। अगर आप अपने पैन को आधार से इस तारीख तक लिंक नहीं कराते हैं, तो फिर आपको इनकम टैक्स भरने, बैंक में लेनदेन, शेयर खरीदने और बेचने आदि में समस्या का सामना करना पड़ सकता है।

कैसे करें पैन को आधार से लिंक

अपने पैन को आधार से लिंक आप घर बैठे आसानी कर सकते हैं। इसके लिए आधिकारिक इनकम टैक्स (Income Tax) की ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं और ‘Quick Links’ सेक्शन में लिंक आधार ऑप्शन’ पर क्लिक करें। पैन और आधार नंबर डालने पर यह एक दूसरे से लिंक हो जाएगा।

इसका प्रोसेस समझिए

  • स्टेप 1. आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
  • स्टेप 2. अगर आप रजिस्टर नहीं हैं, तो रजिस्ट्रेशन कराएं.
  • स्टेप 3. यूजर आईडी, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल करते हुए पोर्टल पर लॉग-इन करें.  यहां यूजर आईडी आपका पैन नंबर होगा.
  • स्टेप 4. अब आपको पैन आधार लिंक के लिए एक पॉप-अप विंडो दिखेगी.
  • स्टेप 5. अब मेनु बार में जाएं और प्रोफाइल सेटिंग्स में जाएं और ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें.
  • स्टेप 6. अपना पैन नंबर, आधार नंबर और अपना नाम दर्ज करें.  यह आधार कार्ड पर दर्ज जानकारी से मैच होना चाहिए.
  • स्टेप 7. अगर जरूर हो तो “I have only year of birth in Aadhaar card” बॉक्स पर टिक करें.
  • स्टेप 8. ‘लिंक आधार’ बटन पर क्लिक करें.
  • स्टेप 9. अगर दर्ज की गई जानकारी आपके पैन और आधार रिकॉर्ड्स से मिल रही है तो आपको ‘लिंक नाऊ’ बटन पर क्लिक कर दीजिए. इसके साथ ही आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड के साथ लिंक हो जाएगा.
  • स्टेप 10.  लिंक होने के बाद एक पॉप-अप मैसेज से आपको एक पॉपअप मैसेज आएगा.

कैसे चेक करें कि आपका पैन और आधार कार्ड पहले से ही लिंक है या नहीं

i) आयकर विभाग की आधिकारिक साइट  – www.incometax.gov.in। पर जाएं

ii)  लिंक पर क्लिक करें, वहां आपको ‘लिंक आधार स्टेटस’ चेक करने का ऑप्शन मिलेगा. आपको उस पर क्लिक करना होगा.
iii) इसके बाद, आपको अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर एक नई स्क्रीन दिखाई देगी. यहां, आपको अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करना होगा.
iv) पूरी जानकारी भरने के बाद, ‘लिंक आधार स्टेट्स देखें’ पर क्लिक करें.

v) आपके आधार-पैन की जानकारी यहां पर दिखेगी.  यहां पर आपको पता चल जाएगा कि आपका पेन आधार से जुड़ा है या नहीं.

SMS से ऐसे करें पैन को आधार से लिंक

एसएमएस से आधार से पैन लिंक करने के लिए आपको 567678 या 56161 पर UIDPAN <12 अंकों का आधार कार्ड> <10 डिजिट पैन> लिखकर भेजना होगा। इसके अलावा आप पैन सर्विस सेंटर जाकर आसानी से पैन और आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं।

पैन को आधार से लिंक करने की जरूरत किसे नहीं है?

  •  80 साल और उससे ज्यादा की आयु के कोई भी व्यक्ति को पैन को आधार से लिंक करने की जरूरत नहीं है
  • वो लोग जो इनकम टैक्स नहीं भरने वालों की कैटेगरी में आते हैं
  • अगर आप भारत के नागरिक नहीं है

अब इससे होने वाले नुकसान को समझिए 

  • पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा तो आपको आयकर रिटर्न दाखिल करने में दिक्कतें आएगी.
  •  रुके हुए  रिटर्न पर कार्रवाई भी नहीं की जाएगी.
  •  पैन के निष्क्रिय होने के बाद रिटर्न के मामले में लंबित कार्यवाही पूरी नहीं हो पाएगी.
  • पैन निष्क्रिय होने से आपका टैक्स भी ज्यादा कटने की संभावना होगी.
  • इसके अलावा व्यक्ति को बैंकों या किसी भी वित्तीय लेनदेन करने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पैन लेनदेन के लिए एक महत्वपूर्ण केवाईसी  दस्तावेज है.