नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने अभिनेत्री जूही चावला (Juhi Chawla) की तरफ से 5जी तकनीक के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है और उनपर 20 लाख का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि ये याचिका पब्लिसिटी के लिए दायर की गई थी और इसीलिए उन्होने सुनवाई का ऑनलाइन लिंक भी सोशल मीडिया पर शेयर किया।
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शुक्रवार को कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए याचिका खारिज कर दी और कहा कि याचिका में कुछ जानकारी ही सही है बाकि सब संशय पर आधारित है। साथ ही उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि उन्होने उन्होने कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग किया है इसीलिए उनपर 20 लाख का जुर्माना लगाया जाता है। इसी के साथ दिल्ली पुलिस से कहा कि अदालत ने कार्यवाही में व्यवधान डालने वाले (गाना गाने वाले) व्यक्ति की पहचान कर उसपर कार्रवाई करे। बता दें कि 5जी तकनीक टेस्टिंग को लेकर जूही चावला ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि तमाम रिसर्च में सामने आया है कि आरएफ रेडिएशन काफी खतरनाक होती है और ये स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। ऐसे में सरकार द्वारा ये सुनिश्चित किया जाए कि इसकी टेस्टिंग से किसी को भी कोई नुकसान न हो।