Rahul Gandhi News: संसद सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी को एक और झटका लगा है। लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने उन्हें सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस दिया है। कॉंग्रेस नेता को तुग़लक लेन में स्थित बगला नंबर.12 को खाली करने के लिए 22 अप्रैल तक का समय दिया गया है। बता दें कि सूरत की एक अदालत ने वर्ष 2019 के मानहानि मामले में राहुल गांधी को 2 साल के कारावास की सजा सुनाई थी। जिसके बाद 24 मार्च को उन्हें संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया गया।
2005 में अलॉट किया गया था बंगला
राहुल गांधी को यह बंगला साल 2005 में मिला था। उन्हें अमेठी के पहली बार सांसद बनने पर सरकार द्वारा यह बंगला अलॉट किया गया था। नियमों के मुताबिक अयोग्य सांसद को सरकारी सुविधाएं नहीं मिलती। साथ ही 30 दिनों के अंदर बंगला भी खाली करना पड़ता है। हालांकि इस मामले में राहुल गांधी के ऑफिस से कोई भी उत्तर नहीं मिला है।
कॉंग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भाजपा पर साधा निशाना
इस मामले में कॉंग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होनें भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि, “यह फैसला भाजपा की राहुल गांधी के प्रति नफरत को दिखाती है।” उन्होनें ने कहा कि रेंट देकर 30 दिनों के बाद भी बंगले में रहा जा सकता है।
Lok Sabha Secretariat gives notice to Congress leader Rahul Gandhi to vacate government bungalow.
The allotment of the govt bungalow will be cancelled with effect from 23.04.2023. pic.twitter.com/eymsQlPC0n
— ANI (@ANI) March 27, 2023