सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज, ‘AAP’ बोली हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, मनोज तिवारी बोले ‘सत्यमेव जयते’

Delhi Liquor Scam : आबकारी घोटाला मामले में पांच दिन की सीबीआई रिमांड पर चल रहे दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट पहुंचे वहां से उनको राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है। दिल्ली के डिप्टी CM सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने की याचिका पर CJI की अगुआई वाली बेंच ने मंगलवार शाम सुनवाई की।

वहीं सूत्रों के मुताबिक- सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की बेंच सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई की। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस नरसिम्हा की बेंच के सामने मनीष सिसोदिया का पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान जजों ने कहा कि आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए था, सीधे सुप्रीम कोर्ट से जमानत क्यों मांग रहे हैं। आप अनुच्छेद 32 के तहत यहां क्यों आए। यह अच्छी और स्वस्थ परंपरा नहीं है। आपके पास जमानत के लिए हाईकोर्ट का विकल्प है।


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Amit Sengar

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मुझे अपने आप पर गर्व है कि में एक पत्रकार हूँ। क्योंकि पत्रकार होना अपने आप में कलाकार, चिंतक, लेखक या जन-हित में काम करने वाले वकील जैसा होता है। पत्रकार कोई कारोबारी, व्यापारी या राजनेता नहीं होता है वह व्यापक जनता की भलाई के सरोकारों से संचालित होता है। वहीं हेनरी ल्यूस ने कहा है कि “मैं जर्नलिस्ट बना ताकि दुनिया के दिल के अधिक करीब रहूं।”