सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने लिया बड़ा फैसला, “सिख फॉर जस्टिस” से जुड़े सभी ऐप और वेबसाईट को किया बैन

Manisha Kumari Pandey
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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। मंगलवार यानी आज मिनिस्ट्री आफ इनफॉरमेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ( सूचना और प्रसारण मंत्रालय) ने  “सिख फॉर जस्टिस ( sikh for justice)” से जुड़ी सभी ऐप, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट को बैन कर दिया है। “पंजाब पॉलिक्टिक्स टीवी” से जुड़े सभी जनसंचार माध्यम को मंत्रालय ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है।

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मंत्रालय के मुताबिक खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ऑनलाइन मीडिया का इस्तेमाल करके विधानसभा चुनाव के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था को हानि पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा था। इसलिए मंत्रालय ने अपनी आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए “पंजाब पॉलिटिक्स टीवी” से जुड़े सभी डिजिटल मीडिया को फिलहाल ब्लॉक करने का निर्णय लिया है।

भारत के संप्रभता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए और देश की सुरक्षा का हवाला देते हुए, कई ऐप, वेबसाइट और सोशल मीडिया को ब्लॉक कर दिया गया है। मंत्रालय ने एक ऑफिसियल बयान में कहा कि  देखा गया है कि चल रहे विधान सभा चुनावों के दौरान नए ऐप और सोशल मीडिया अकाउंट लॉन्च करने का समय गया है।


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