प्रयागराज।
उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा के कुलपहाड़ थाने में दर्ज धारा 127 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के एक मामले में भारती के गुरुवार को उपस्थित न होने पर समन जारी किया गया है। विशेष जज, एमपी/एमएलए कोर्ट पवन कुमार तिवारी ने पुनः समन जारी कर 30 जनवरी 2019 को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि स्टे के मामले में स्थिति क्या है। महोबा जिले के चरखारी थाने में दर्ज आचार संहिता के एक अन्य मामले में कोर्ट पहले ही उन्हें चेतावनी दे चुकी है। कोर्ट ने इस मामले में भी उन्हें 30 जनवरी को तलब किया है।
दरअसल, 1फरवरी 2012 को फ्लाइंग इस्क्वेड मजिस्ट्रेट ने चारकहरी विधान सभा क्षेत्र में उमा भारती की सफारी गाड़ी में भाजपा विधायक के समर्थन में पोस्टर ,बैनर,हैंडबिल बरामद किया था ।जिस पर मुद्रण का नाम नही था।उक्त मुकद्दमे में आरोप पत्र लगने के बाद से उमा भारती उपस्थित नही हुई थीं।वहीं रामपुर के पूर्व बसपा विधायक यूसुफ अली के खिलाफ भी 5 जनवरी 2012 को धर 127 का मुकद्दमा दर्ज हुआ था। 30 मई 12 को आरोप पत्र लगने के बाद समननिंग आदेश को तात्कालिक विधायक ने निगरानी के द्वारा ज़िला जज की अदालत में आदेश को चुनोती दी थी। उक्त निगरानी इलाहाबाद हस्तांतरित हो गई थी जिसे आज कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई। इस मामले में आरोप पत्र लगने के बाद से उमा भारती कोर्ट में उपस्थित नहीं हुई थीं। साथ ही हाई कोर्ट ने इस मामले में स्टे दे रखा है।