फोर व्हीलर यात्रियों के लिए मुंबई पुलिस का नया नियम, सीट बेल्ट नहीं लगाना पड़ेगा महंगा

Diksha Bhanupriy
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मुंबई, डेस्क रिपोर्ट। रोड सेफ्टी (Road Safety) के लिए सरकार की ओर से इन दिनों लगातार कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। कई नए नियम जारी किए गए हैं जिनका पालन ना करने पर कार्रवाई की बात कही गई है। इसी कड़ी में मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने अब चार पहिया वाहन से यात्रा करने वालों के लिए नया नियम जारी किया है। इस नियम के मुताबिक अब कार में पिछली सीट पर बैठने वाले यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। नियम का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

मुंबई ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर ने एक प्रेस नोट जारी किया है। प्रेस नोट में जानकारी दी गई है कि मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत बिना सीट बेल्ट लगाए कार चलाने वाले चालक और उसके साथ बैठे हुए अन्य यात्री अगर सीट बेल्ट नहीं लगाते देखे जाएंगे तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। ये नियम 1 नवंबर से लागू हो जाएगा। मुंबई पुलिस ने यह अपील भी की है कि जिन चालकों की पिछली सीट में सीट बेल्ट नहीं लगे हुए हैं वह जल्द से जल्द इसे लगवा लें।

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1 नवंबर से मुंबई की सड़कों पर बिना सीट बेल्ट लगाए यात्रा करने वाले यात्रियों के खिलाफ 2019 मोटर अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत आने वाले सेक्शन 194 (B) के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। चालक सहित कार में सवार अन्य यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट अनिवार्य कर दिया गया है। इन दिनों लगातार सड़क हादसे देखे जा रहे हैं। जरा सी लापरवाही के चलते लोग अपनी जान गवा बैठते हैं और दूसरों की जान भी दांव पर लगा देते हैं। इसी को देखते हुए सरकार सख्ती अपना रही है और रोड सेफ्टी को लेकर नए नियम जारी किए गए हैं। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने भी कुछ दिनों पहले सीट बेल्ट अलर्ट व्यवस्था शुरू करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जल्द ही यह नियम लागू किया जाएगा। कार में बैठे हुए यात्री अगर सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो एक अलार्म बजेगा और फिर नियम उल्लंघन करने वाले को जुर्माना भरना होगा।

 

उद्योगपति साइरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में हुई मौत के बाद सीट बेल्ट अलर्ट व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया गया था। नितिन गडकरी ने यह भी बताया था कि लोगों में जागरूकता लाने के लिए कई ऐसे बॉलीवुड स्टार्स हैं जो मुफ्त में प्रमोशन करने के लिए तैयार हैं। इस नियम के तहत ट्रैवल के दौरान सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले यात्रियों को ऑडियो और वीडियो के माध्यम से अलर्ट किया जाएगा। इसके साथ वाहनों में स्पीड अलार्म लगाने की बात भी कही गई थी। इसी को देखते हुए मुंबई पुलिस कार चालकों और यात्रियों के लिए नियम जारी कर चुकी है।


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"पत्रकारिता का मुख्य काम है, लोकहित की महत्वपूर्ण जानकारी जुटाना और उस जानकारी को संदर्भ के साथ इस तरह रखना कि हम उसका इस्तेमाल मनुष्य की स्थिति सुधारने में कर सकें।” इसी उद्देश्य के साथ मैं पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे डिजिटल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अनुभव है। मैं कॉपी राइटिंग, वेब कॉन्टेंट राइटिंग करना जानती हूं। मेरे पसंदीदा विषय दैनिक अपडेट, मनोरंजन और जीवनशैली समेत अन्य विषयों से संबंधित है।

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