दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। लाखों छात्रों के लिए राहत भरी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 12 सितंबर, 2021 को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट यूजी) की परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और बीआर गवई की बेंच ने याचिका को महत्त्वहीन माना है, इसके साथ ही इस याचिका को दायर करने के लिए वकील से भी सवाल किया है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगाकर आखिर परीक्षा कैसे रद्द की जा सकती है।
भरे मंच से CM Shivraj ने किया न्याय, पंचायत CEO को पद से हटाया, कहा- भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं
नीट की परीक्षा रद्द करने की मांग की इस याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि किस तरह की रिट दायर की जाती हैं, लाखों बच्चों ने ये परीक्षाएं दी हैं। आप जानते हैं कि अदालत उस परीक्षा में हस्तक्षेप नहीं करने जा रही है, जहां साढ़े सात लाख छात्रों ने परीक्षा दी है, परीक्षा कैसे रद्द हो सकती है। दरअसल, अदालत नीट उम्मीदवार सलोनी की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें धोखाधड़ी और प्रश्नपत्र लीक के कथित मामलों का हवाला देते हुए परीक्षा रद्द करने और नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की गई थी।