New criminal laws: 24 फरवरी को सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए तीन नए आपराधिक कानून को लागू करने को लेकर एक बड़ी जानकारी साझा की है। दरअसल इसको लागू करने को लेकर सरकार ने शनिवार को अधिसूचना जारी की है। यानी अब भारत ने 3 कानूनों को बदला गया है। जानकारी के अनुसार अब IPC को बदलकर भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। ऐसे ही 2 और बड़े कानूनों को सरबदलने को लेकर सरकार ने यह अधिसूचना जारी की है।
नए कानून के लागू होने के बाद होगा बदलाव:
दरअसल आपको बता दें जो धाराएं अपराध की पहचान बन चुकी थीं, अब नए कानून के लागू होने के बाद उनमें भी बदलाव किया जाएगा। यानी हत्या जैसे गंभीर आरोप के लिए लगाई जाने वाली IPC की धारा 302 को बदलकर अब धारा 101 कर दिया गया है। साथ ही ठगी होने पर लगाई जाने वाली धारा 420 को बदलकर अब धारा 316 कर दिया गया। साथ ही जान से मरने का प्रयास करने वाला अपराध यानी हत्या के प्रयास के लिए लगाई जाने वाली धारा 307 अब धारा 109 होगी। जानकारी के अनुसार इसके साथ ही एक बड़ा निर्णय लेते हुए दुष्कर्म के लिए लगाई जाने वाली धारा 376 को भी बदलकर अब धारा 63 कर दिया गया है।
हिट एंड रन केस का संबंधित प्रावधान:
जानकारी के अनुसार अभी हिट एंड रन केस का संबंधित प्रावधान फ़िलहाल लागू नहीं किया जाएगा। हालांकि केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने जनवरी में जानकारी दी थी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) को लागू करने का निर्णय अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) से सलाह लेने के बाद ही किया जाएगा।
जानें किन धाराओं को बदला गया :
-पहला
1860 में बने इंडियन पीनल कोड की जगह अब भारतीय न्याय संहिता 2023 होगा।
-दूसरा
1898 में बने सीआरपीसी की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 होगा।
-तीसरा
1872 में बने इंडियन एविडेंस कोड की जगह अब भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 होगा।