नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। 1 जुलाई से नए श्रम कानून लागू होने की खबरें आ रही है। इस नियम में कंपनी में काम करने के घंटो को 8 से बढ़ाकर 12 घंटे करने की योजना है। लेकिन कंपनी सप्ताह में केवल 48 घंटे मतलब हफ्ते में कुल चार ही दिन काम करवा सकती है, इसका निर्धारण भी किया गया है। इस नियम में कंपनियां कर्मचारियों को 3 दिन का अवकाश दे सकती है, लेकिन कर्मचारियों को सप्ताह में निरंतर चार दिन 12 घंटे काम करना होगा एवं इससे ओवर टाईम के समय का लिमिट भी बढ़ जाएगा।
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