भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र सरकार (Central Government) ने सरकारी कार्यालयों (Government Office) में सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए है। इसके तहत अंडर सेक्रेट्री (under secretaries) और उससे ऊपर लेवल के अधिकारियों को 16 जून से 30 जून तक सभी कामकाजी दिनों में दफ्तर में अनिवार्य रुप से उपस्थिति दर्ज करानी होगी।हालांकि इसमें दिव्यांग और गर्भवती महिला स्टॉफ को छूट मिलेगी। ये कर्मचारी घर से काम (work-from-home) जारी रख सकते हैं।
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जारी आदेश के अनुसार, अंडर सेक्रेटरी से नीचे के स्तर के 50 प्रतिशत सरकारी अधिकारी (Government Employees) सभी कार्य दिवसों पर कार्यालय में उपस्थित होंगे।बाकी लोग घर से काम करते रहेंगे। भारत सरकार के पर्सनल डिपार्टमेंट (Department of Personnel) ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के लिए ये आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार, वे अधिकारी कर्मचारी (Government Employees) जो कार्यालय नहीं आ रहे हैं वे घर से काम करेंगे और वे हर समय संपर्क के लिए टेलीफोन (Mobiles) और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर उपलब्ध रहेंगे। काम को लेकर कर्मचारियों की बैठक, जहां तक संभव हो वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग से आयोजित होगी।आदेश में कहा गया है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस फिलहाल नहीं लगेगा और अगले आदेश तक रजिस्टर का इस्तेमाल किया जाएगा।
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बता दे कि बीते दिनों केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह(Union Minister Jitendra Singh) ने संकेत देते हुए कहा था कि सरकारी कर्मचारियों (Government Employees Officers) के लिए फ्लेक्सी (flexible) अटेंडेंस सिस्टम को आगे बढ़ा दिया गया है और यह 15 जून तक लागू रहेगी। अब 16 जून से 30 जून तक के लिए अंडर सेक्रेटरी और उससे उपर के अधिकारियों के लिए नया निर्देश जारी है। इसके तहत 50 परसेंट अधिकारियों को दफ्तर आना जरूरी होगा।
सरकारी कर्मचारियों के लिए नई शिफ्ट
- पहली शिफ्ट सुबह 9 से शाम 5:30 बजे तक होगी।
- दूसरी शिफ्ट सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक है।
- तीसरी शिफ्ट सुबह 10 से शाम 6:30 बजे तक होगी।