Transfer 2023 : लाखों शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, तबादला नीति जारी, 8 जून से कर सकेंगे आवेदन, ये रहेंगे नियम-शर्तें
एक से अधिक शिक्षकों के अंक समान होने पर नियुक्ति तिथि के आधार पर और नियुक्ति तिथि समान होने पर अधिक आयु वाले शिक्षक को वरीयता दी जाएगी। शिक्षकों के स्थानांतरण के बाद कार्यमुक्त करने और कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही शैक्षिक सत्र के दौरान नहीं की जाएगी। यह कार्यवाही ग्रीष्म और शीतकाल अवकाश के दौरान ही होगी।
Teacher Transfer Policy 2023 : उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने शिक्षकों के लिए नई तबादला नीति जारी कर दी है, इसके तहत अब शिक्षक एक जिले से दूसरे जिले में अपनी मनपसंद जगह पर ट्रांसफर ले सकेंगे। अंतर्जनपदीय तबादलों की प्रक्रिया परिषदीय शिक्षकों के लिए 8 जून से शुरू हो जाएगी, वहीं अंतर्जनपदीय म्युचुअल ट्रांसफर भी शिक्षक करा पाएंगे। इसको लेकर अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा दीपक कुमार ने विस्तृत नियम व शर्तें जारी कर दी है।
बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा भी इस संबंध में हर एक बीएसए को निर्देशित किया गया है और आने वाले आठ जून से पोर्टल खोला जाएगा। इसके साथ ही इस संबंध में तैयारियां पूरी करने को भी परिषद के द्वारा कहा गया है। 2019-20 में लास्ट बार इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर कराए गए थे और तब से ही शिक्षक ट्रांसफर प्रॉसेस शुरू किए जाने का वेट कर रहे थे, फिलहाल वेट करने वाले शिक्षकों की संख्या करीब करीब 5 लाख 20 हजार होना बताया जा रहा है।
ये रहेंगे नियम-शर्ते
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- जारी आदेश के अनुसार, एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण के लिए महिला शिक्षक की सेवावधि दो वर्ष व पुरुष शिक्षक के लिए पांच वर्ष होना अनिवार्य है।
- शिक्षक एक से अधिक बार स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- ऐसी महिला शिक्षक जो शादी से पूर्व व पुरुष औीर महिला दोनों शिक्षक जो असाध्य व गंभीर रूप से स्वयं पीड़ित हैं या उनके पति व पत्नी और पुत्र व पुत्री में से कोई इससे पीड़ित हैं।
- जिनके द्वारा पूर्व में स्थानांतरण का लाभ लिया जा चुका है, वह दूसरी बार स्थानांतरण के लिए अर्ह होंगे।
- अगर अंतरजनपदीय स्थानांतरण के लिए किसी शिक्षक के अंक समान हैं तो वरिष्ठतम को पहले अवसर दिया जाएगा।
- जो शिक्षक आपसी सहमति से तबादले के लिए भी आवेदन करेंगे, उनको सामान्य अंतरजनपदीय तबादलों का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- तबादलों के लिए शिक्षकों को कम से कम एक और अधिकतम 7 विद्यालयों का विकल्प भरना होगा।
- अगर दोनों की ज्वाइनिंग तिथि भी एक है तो फिर जो उम्र में बड़ा होगा उसे स्थानांतरण का लाभ दिया जाएगा।
- शिक्षकों के स्थानांतरण व कार्यभार ग्रहण करने कार्यवाही अवकाश के दौरान ही होगी।
- शिक्षक के लिए सेवा अवधि पांच साल अनिवार्य किया गया है।
- जिले में स्वीकृत पद की अपेक्षा 30 अप्रैल 2023 तक काम करते हुए अध्यापक की जितनी भी संख्या है उसके 10% की मैक्सिमम लिमिट तक इंटरडिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर कराए जाएंगे।
- असाध्य रोग की स्थिति में तय चिकित्सा संस्थानों का प्रमाण पत्र सीएमओ से प्रतिहस्ताक्षरित संलग्न करने पर ही लाभ मिलेगा।
- ऑनलाइन आवेदन पत्रों का सत्यापन जिला स्तरीय समिति करेगी।
- एक से अधिक शिक्षकों के अंक समान होने पर नियुक्ति तिथि के आधार पर और नियुक्ति तिथि समान होने पर अधिक आयु वाले शिक्षक को वरीयता दी जाएगी।
- शिक्षकों के स्थानांतरण के बाद कार्यमुक्त करने और कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही शैक्षिक सत्र के दौरान नहीं की जाएगी। यह कार्यवाही ग्रीष्म और शीतकाल अवकाश के दौरान ही होगी।