नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने गुरुवार को पाकिस्तान सरकार को आदेश दिया है कि वह अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के फैसले के अनुरूप जासूस कुलभूषण जाधव की मौत की सजा के खिलाफ भारत के वकील की नियुक्ति की प्रतिक्रिया और उसके पक्ष में सुनवाई के लिए अवसर प्रदान करे।
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इसके बाद पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल (AGP) खालिद जावेद खान ने भी IHC की बड़ी पीठ को सूचित किया कि संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के अनुसार, भारत का कानून मंत्रालय, भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव के लिए एक वकील नियुक्त करने के लिए अदालत से अनुरोध करने वाली याचिका दायर कर सकता है।
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पाकिस्तानी मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व भारतीय नाविक कुलभूषण जाधव के मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भारत को एक वकील की नियुक्ति पर फैसला करने का एक और मौका दिया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) ने अपने फैसले में जाधव की मौत की सजा के खिलाफ अपील और सुनवाई का मौका देने का आदेश दिया है। इसी के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है।