Pensioners Pension Update 2023 : राजस्थान के हजारों पेंशनरों के लिए ताजा अपडेट है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत जिन पेंशनरों ने अब तक भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है वे जल्द से जल्द करवा लें, अन्यथा पेंशन बंद हो जाएगी।खास बात ये है कि अब भौतिक सत्यापन बायोमैट्रिक मशीन और ओटीपी के माध्यम से किया जा रहा है, ऐसे में पेंशनर्स को सत्यापन करने में ना सिर्फ आसानी होगी बल्कि लाभ भी मिलेगा।
56 हजार का सत्यापन बाकी
दरअसल, प्रतापगढ़ जिले के 1 लाख 50 हजार 987 पेंशनरों में से केवल 94 हजार 756 पेंशनरों ने ही भौतिक सत्यापन करवाया है और अभी 56 हजार 231 पेंशनरों का अभी तक बायोमैट्रिक सत्यापन नही हुआ है, ऐसे में सत्यापन के अभाव में पेंशनरों की पेंशन कभी भी बंद हो सकती है।सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में सभी विकास अधिकारियों एवं शहरी क्षेत्र में उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिये है कि वंचित पेंशनरों के सत्यापन के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न विभागों के कार्मिकों का सहयोग लें और उचित रणनीति बनाकर पेंशन के लंबित पेंशनरों का सत्यापन सुनिश्चित करें।
बता दे कि अभी तक जिले में 62.76 प्रतिशत पेंशनरों ने ही बायोमैट्रिक भौतिक सत्यापन करवाया है। ध्यान रहे कि प्रति वर्ष नवंबर व दिसंबर में किसी पेंशनर द्वारा जन आधार से जुड़ी किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ बायोमैट्रिक के माध्यम से लिया गया हो तो ऐसे पेंशनर्स को भौतिक सत्यापन की आवश्यकता नहीं है।
इन तरीकों से भी करवा सकते है सत्यापन
- पेंशनधारक द्वारा वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए ई-मित्र कियोस्क, राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ई-मित्र प्लस आदि केन्द्रों पर अंगुली की छाप बायोमैट्रिक्स से कर सकते है।
- छाप से बायोमेट्रिक सत्यापन में कोई कठिनाई होने या आने पर पेंशनर्स अपना पीपीओ,आधार कार्ड अथवा जनआधार कार्ड लेकर उपखंड कार्यालय में उपस्थित होकर अपना वार्षिक सत्यापन करवा सकते हैं।
- अंगुली की छाप बायोमैट्रिक्स से वंचित रहे पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन आई रिस स्कैन से भी किया जा सकता है।
- यदि पेंशनर पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी (विकास अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी) के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होता है, तो अधिकारी स्वयं की SSO आईडी द्वारा SSP पोर्टल पर संबंधित पेंशनर का PPO नम्बर दर्ज करने पर पेंशनर के रजिस्टर्ड मोबाइल पर प्राप्त OTP के आधार पर भौतिक सत्यापन किया जा सकता है।
- किसी पेंशनर ने जन आधार से जुड़ी किसी सरकारी योजना का लाभ बायोमैट्रिक के माध्यम से राशन, चिकित्सा, बीमा आदि का लाभ लिया है तो भौतिक सत्यापन करवाने की आवश्यकता नही है।
- अत्यधिक वृद्ध एवं शारीरिक अस्वस्थता के कारण निर्धारित अवधि में भौतिक सत्यापन नही करवाने वाले पेंशनर उपखण्ड अधिकारी एवं विकास अधिकारी को लिखित में रिपोर्ट देकर भौतिक सत्यापन करवा सकते है।