लखनऊ, डेस्क रिपोर्ट। एक तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों-पेंशनरों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4 प्रतिशत की वृद्धि की अटकलें तेज है, वही दूसरी तरफ सरकार ने अविवाहित, विधवा व तलाकशुदा पुत्रियों की पेंशन राशि में बढ़ोत्तरी का फैसला किया है।इसके तहत अब राज्य कर्मचारियों की आश्रित अविवाहित, तलाकशुदा और विधवा बेटियों को पूरी पारिवारिक पेंशन मिल सकेगी और पेंशन में 25 से 40 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होगी।
कर्मचारियों को फिर मिलेगी गुड न्यूज! रिटायरमेंट एज वृद्धि और पेंशन पर अपडेट, जानें सरकार का प्लान
उत्तर प्रदेश सरकार ने पेंशनरों की अविवाहित, विधवा या फिर तलाकशुदा पुत्रियों की पेंशन को भी बढ़ाने का फैसला किया है।इसके तहत अब राज्य कर्मचारियों की आश्रित अविवाहित, तलाकशुदा और विधवा बेटियों को पूरी पारिवारिक पेंशन मिल सकेगी। वित्त विभाग ने सोमवार को सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को इन सभी को पूरी पारिवारिक पेंशन दिए जाने का आदेश जारी कर दिया है। इसका लाभ 10000 से ज्यादा लोगों को होगा।
वित्त विभाग की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक अविवाहित, तलाकशुदा और विधवा बेटियों को कर्मचारी को मिलने वाले अंतिम आहरित वेतन की 50 प्रतिशत राशि पारिवारिक पेंशन के तौर पर दी जाएगी।इसके तहत अगर किसी के पिता या माता सरकारी नौकरी में थे और उनकी बेटी अविवाहित, तलाकशुदा या विधवा है, तो ऐसे कर्मचारियों के ना होने की स्थिति में बेटी पारिवारिक पेंशन की हकदार होती है।
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सूत्रों की मानें तो इसमें एक-एक पेंशन पाने वाली महिला या बेटी के पेंशन में करीब 25 से 40% की बढ़ोतरी हो जाएगी। उदाहरण के लिए 9 हजार रुपए की जगह अब उनको 12 हजार 600 सौ रुपए तक पेंशन मिलेगा। यह राशि और भी बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए अगर किसी का पेंशन 50 हजार रुपए है, तो उसकी बेटी को कम से कम 25 हजार रुपए पेंशन मिलना चाहिए।
नियमों में होगा संशोधन
अभी तक इन्हें महज 9 हजार रुपए पेंशन मिल रही थी, जबकी साल 2016 के बाद से ही पेंशन का पुनरीक्षण हो चुका है।इसकी शिकायत राज्य सरकार के पास पहुंची और फिर वित्त विभाग ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया और जांच सही पाए जाने पर सोमवार देर शाम पेंशन को लेकर आदेश जारी किया गया। सोमवार को सभी विभागों को शासनादेश जारी कर राज्य सरकार के पेंशनरों की अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा पुत्रियों की पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण उप्र वेतन समिति (2016) की सिफारिशों के क्रम में जारी पेंशन पुनरीक्षण संबंधी शासनादेश के अनुसार करने का निर्णय किया है।इस फैसले के बाद पेंशनरों को 12600 रुपए पेंशन मिलेगी।