सहारा इंडिया केस को लेकर आई नई अपडेट, पटना हाईकोर्ट में कंपनी की दलीले नामंजूर, दिए ये निर्देश   

Manisha Kumari Pandey
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पटना, डेस्क रिपोर्ट। सहारा इंडिया (Sahara India) निवेशकों द्वारा भुगतान किए गए पैसों को वापस करने की याचिका पर बुधवार को  पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिस दौरान हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई में सुब्रतो राय को कोर्ट होने के निर्देश भी जारी किए हैं। दरअसल, अलग-अलग स्कीम के तहत कई लोगों ने सहारा इंडिया में पैसे जमा किए थे लेकिन कुछ स्थिति के कारण उनके पैसे डूबने की कगार पर पहुँच चुके है और पैसे लौटाने की अवधि भी पूरी हो चुकी है।

इस मामले को लेकर पटना हाईकोर्ट में करीब 2000 से अधिक याचिका पैसे की मांग को लेकर दर्ज की गई है। हालांकि पिछली सुनवाई में भी हाईकोर्ट ने कंपनी को पैस लौटाने के तरीकों को बताने के लिए कहा था और कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए की यदि आज यानि 27 अप्रैल को कोई भी स्पष्टीकरण यदि कंपनी नहीं देती है, तो कारवाई की जाएगी।

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बता दें की फिलहाल उमेश प्रसाद सिंह हाईकोर्ट में सहारा कंपनी का केस लड़ रहे है। उन्होंने कंपनी का पक्ष रखते हुए कोर्ट में कहा की कंपनी लोगों को उनका पैसा लौटाने की तैयारी कर रही और कई योजनाएं भी बना रही है, लेकिन कोर्ट ने इन सभी दलीलों को नामंजूर कर दिया। अब अगली सुनवाई 11 मई, 2022 को है, जिस दौरान कंपनी के संस्थापक सुब्रतो राय को कोर्ट में खुद को पेश करने के निर्देश दिए हैं।


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