सचिव ने अपने पत्र में बताया है कि पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए दिए गए डिजिटल विकल्पों में भारत सरकार के जीवन प्रमाण पोर्टल के अलावा “जीवन प्रमाण” ऐप, डाकघर, बैंक और जनसुविधा केंद्र तथा भारत सरकार के उमंग पोर्टल पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, डोर स्टेप सर्विस में बैंकों पोस्ट ऑफिस की डोर स्टेप सर्विस के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र कोषागार में जमा किया जा सकता है।वही विदेश में रह रहे पेंशनरों के लिए अलग व्यवस्था है, इसके तहत अधिकृत एजेंट यदि मजिस्ट्रेट या नोटरी द्वारा या भारत के राजनयिक प्रतिनिधि के अधिकृत भारतीय बैंक के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो पेंशनर की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है।
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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इसके अलावा फैमिली पेंशन का लाभ ले रहे पेंशनरों के लिए यह व्यवस्था है कि भारत के दूतावास, उच्चायोग, भारतीय दूतावास के अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र के आधार पर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा किया जा सकता है।