कर्मचारियों को नए साल का तोहफा, जल्द होंगे नियमित, 2023 में मिलेगा लाभ, हाई कोर्ट ने सरकार को दिए ये आदेश

employees transfer

Contract Employees: राज्य के कांट्रेक्ट बेस पर कार्यरत हजारों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार  (State Government) को सरकारी विभागों में 10 साल से कार्यरत कर्मचारियों की सेवा को नियमित करने का आदेश दिया है। कोर्ट द्वारा राज्य सरकार को आदेश की कॉपी मिलने के 12 हफ्ते के अंदर नियमित करने के निर्देश दिए गए है।

दरअसल, झारखंड हाईकोर्ट  के जस्टिस डॉ. एस.एन. पाठक ने राज्य सरकार के ट्रांसपोर्ट एवं अन्य विभागों में (In Transport and Other Departments) 10 साल से अधिक समय से कार्यरत कर्मियों की सेवा (Service of Employees Working) नियमित करने (Regularization) का आदेश दिया ।कोर्ट ने नरेंद्र कुमार तिवारी सहित 11 अन्य लोगों की अलग-अलग याचिकाओं पर यह आदेश पारित किया।  याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा एवं अधिवक्ता विपुल पोद्दार ने पैरवी की।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)