जयपुर, डेस्क रिपोर्ट। राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (old pension scheme) लागू करने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही इस पर कार्य भी शुरू कर दी गई है। कर्मचारियों (employees) के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा बजट सत्र (Budget session) में की गई थी। जिसके बाद वित्त विभाग (financial department) ने इसके लिए जानकारी उठानी शुरू कर दी गई है। 1 अप्रैल 2022 से रिटायर होने वाली कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम के हिसाब से पेंशन (pension) अदायगी की जाएगी।
वित्त विभाग के अधिकारियों की माने तो जयपुर से लेकर जिलों तक की तैयारियां शुरू कर दी गई है। डाटा कलेक्शन (data collection) का काम शुरू किया जा रहा है। प्रदेश में 1 अप्रैल से रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पेंशन के रूप में बड़ी राशि दी जाएगी। इससे पहले नई पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को मूल वेतन और DA की 10 फीसद राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती थी। वहीं पुरानी पेंशन योजना के तहत उसको पेंशन उपलब्ध कराए जाने पर राज्य सरकार पर सालाना ₹19000 करोड़ रूपए का अतिरिक्त खर्च आएगा।
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हालांकि ओल्ड पेंशन योजना में राजस्थान सरकार को ज्यादा भार नहीं झेलना होगा। दरअसल 2004 में उसके बाद सरकारी नौकरी में आए कर्मचारी 2030 के आसपास रिटायर होंगे। ऐसे में 2030 के बाद सालाना अतिरिक्त भार में वृद्धि देखी जाएगी। वही राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम से साल 2030 में दोगुना हो जाएगा। इसके अलावा हर साल 10 फीसद की तेजी से सरकार पर वित्तीय दबाव बढ़ेगा।
वहीं राज्य में कर्मचारियों के डाटा कलेक्शन का कार्य शुरू कर दिया गया। बता दें कि नहीं पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों के वेतन से काटे गए एनपीएस और सरकार के योगदान को मिलाकर अब तक कुल ₹25000 करोड़ रुपए बैंक में जमा किए जा चुके हैं। जबकि अन्य जगह निवेश की गई रकम मिलाकर कुल मौजूदा वैल्यू 31000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है।
वही राजस्थान सरकार में औसत 30000 कर्मचारी 1 साल में रिटायर होते हैं। राज्य में अब तक चार लाख 60 हजार के करीब पेंशनर्स मौजूद है। जिनमें से एक लाख 50,000 से अधिक फैमिली पेंशनर है। वही एक अप्रैल 2004 से सरकारी सेवा में नियुक्त हुए कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम के तहत शामिल किया गया था। न्यू पेंशन स्कीम के तहत 2016 से 22 तक रिटायर होने वाले कर्मचारियों की संख्या 2441 मानी जा रही है। इस साल मार्च तक 726 कर्मचारी के रिटायर होने की संभावना है।
फ़िलहाल पश्चिम बंगाल को छोड़कर, NPS अन्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। केंद्र ने सरकारी सेवा में शामिल हुए अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नए पेंशन स्कीम की शुरुआत की थी। वहीँ यह स्कीम सशस्त्र बलों को छोड़कर सभी विभागों पर लागू है।